Return Filing Date Extended: बस पांच दिन बचे रिटर्न भरने को, चूके तो देना पड़ेगा 10000 का जुर्माना
Return filing date extended कोरोना की वजह से आयकर विभाग में रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी की गई है। जो करदाता दिसंबर में रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए वे 2019- 20 का रिटर्न भर सकते हैं।
मेरठ, जेएनएन। आयकर विभाग में रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि 10 जनवरी निर्धारित की गई है। जिन करदाताओं ने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है।वह रिटर्न भर दें अन्यथा 10 जनवरी के बाद उन्हें ₹10000 का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
कोरोना की वजह से आयकर विभाग में रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी की गई है। जो करदाता दिसंबर में रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए वे 2019- 20 का रिटर्न भर सकते हैं। आयकर मामलों के जानकार चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुपम शर्मा बताते हैं कि रिटर्न भरने से करदाताओं को कई तरह के लाभ भी होते हैं।आइटीआर के आधार पर ही बैंक से कई तरह की सुविधाएं भी मिलती है। खास करके लोन लेते समय आइटीआर को एक आधार माना जाता है। 10 जनवरी के बाद रिटर्न फाइल करने पर 10 हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि जिनकी आय पांच लाख से अधिक नहीं है। उन्हें एक हजार रुपये पेनाल्टी देना पड़ सकता है। रिटर्न दाखिल न करने की स्थिति में आयकर विभाग की तरफ से कई तरह के अन्य पेनाल्टी का भी प्रावधान किया गया है। इसलिए करदाताओं को आनलाइन रिटर्न को दाखिल कर लेना चाहिए। जो आनलाइन नहीं कर सकते। वह किसी सीए से भी संपर्क कर सकते हैं।