Raksha Bandhan 2022: रक्षाबंधन पर मेरठ शहर में न लगे जाम, बढ़ाए गए ट्रैफिक पुलिसकर्मी, हाईवे पर रहेगी नजर
Raksha Bandhan 2022 आज गुरुवार को रक्षाबंधन के त्योहार पर शहर में कहीं पर भी जाम न लगे इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तैयारी की है। वहीं 15 जोन और 32 सेक्टर में बंटा जिला सब सेक्टर भी बनाए गए। हाईवे पर थाना पुलिस रहेगी।
मेरठ, जागरण संवाददाता। Raksha Bandhan 2022 मेरठ में त्योहार के चलते जिले को पहले ही जोन और सेक्टर में बांटा हुआ है। अब रक्षा बंधन को लेकर यातायात पुलिस ने भी व्यवस्था कर ली है। शहर के अंदर पुलिसकर्मी बढ़ा दिए गए हैं। हाईवे को भी छह सेक्टर में अलग से बांट दिया गया है। थाना पुलिस भी मुस्तैद रहेगी।
सीओ और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी
टोल पर भी कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। 15 अगस्त के साथ ही रक्षा बंधन को देखते हुए जिले को 15 जोन, 32 सेक्टर और 54 सब सेक्टर में बांटा गया है। हर जोन में निगरानी के लिए सीओ और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जाएगी।
थाना पुलिस भी तैयार रहेगी
एसपी यातायात ने बताया कि त्यौहार के दौरान लोगों को जाम से ना जूझना पड़े, इसके चलते ही अतिरिक्त ड्यूटी लगा दी गई है। शहर के अंदर ही 52 पुलिसकर्मी अतिरिक्त रहेंगे। प्रमुख चौराहों के साथ ही भीतरी रास्तों पर भी व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। इसके साथ ही थाना पुलिस को भी तैनात रहने का निर्देश दिया गया है।
सड़क से नहीं बैठ सकेगी सवारी
उन्होंने बताया कि भैंसाली डिपो और सोहराब गेट डिपो पर भी ट्रैफिककर्मी तैनात रहेंगे, ताकि चालक सवारी सड़क पर ना बैठा सकें। साथ ही टोल पर 16 कर्मचारी अधिक रहेंगे। इस संबंध में टोल अफसरों से बात हो चुकी है। लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।
थाना पुलिस हाईवे पर रहेगी
एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि हाईवे को छह सेक्टर में बांटा गया है। मोहिउद्दीनपुर से लेकर सकौती तक परतापुर, टीपीनगर, जानी, कंकरखेड़ा, पल्लवपुरम और दौराला थाने पड़ते हैं। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दे दिया है कि जाम ना लगने पाए। थाना पुलिस की ड्यूटी लगी रहेगी। इसके साथ ही शहर के अंदर भी पुलिसकर्मी मुस्तैद रहेंगे।
रक्षा बंधन पर एक्सप्रेस-वे पर नहीं चलेंगे दो पहिया वाहन
वहीं एसपी यातायात गाजियाबाद रामानंद कुशवाह ने बताया कि रक्षा बंधन पर्व पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर दो पहिया एवं तीन पहिया वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई भी दो पहिया और तीन पहिया वाहन संचालित होते पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत धारा 115 / 194 में कुल धनराशि 20 हजार रुपये का चालान किया जाएगा।