मोस्टवांटेड बदन सिंह प्रकरण : जेल में मिलाई करने वालों से भी बद्दो का पता पूछेगी पुलिस
28 मार्च को पुलिस की कस्टडी से फरार हुए कुख्यात बदन सिंह बद्दो के मामले में उसके सहयोगियों के करीबियों पर भी पुलिस की कड़ी निगाह रहेगी।
By Ashu SinghEdited By: Published: Thu, 18 Apr 2019 03:20 PM (IST)Updated: Thu, 18 Apr 2019 03:20 PM (IST)
मेरठ,जेएनएन। पुलिस कस्टडी से फरार हुए कुख्यात बदन सिंह बद्दो की तलाश में पुलिस खाक छान रही है। कई राज्यों में ताबड़तोड़ दबिश-छापामारी के बाद भी उसका सुराग लगाने में पुलिस नाकाम है। बद्दो तक पहुंचने के लिए पुलिस अब तक उसके सहयोगियों पर शिकंजा कस रही थी,लेकिन अब सहयोगियों के करीबी भी पुलिस के रडार पर रहेंगे।
जेल में मिलने वालों से होगी पूछताछ
अधिकारियों का कहना है कि जेल में बंद बद्दो के सहयोगियों से जो मिलने जाएगा,उससे भी पूछताछ की जाएगी।हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा मेरठ के पंजाबीपुरा निवासी बदन सिंह बद्दो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद था। बीती 28 मार्च को गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के बाद वह पुलिसकर्मियों से साठगांठ कर मेरठ के होटल मुकुट महल पहुंचा और पुलिसकर्मियों को शराब पाटी में लगाकर फरार हो गया। ढाई लाख का इनाम घोषित कर पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बद्दो को फरार करने के आरोप में फतेहगढ़ पुलिस के छह पुलिसकर्मी तथा बद्दो के दो सहयोगी जेल में हैं। मुकदमे में नामजद बद्दो का बेटा सिकंदर, ट्रांसपोर्टर डिपिन सूरी, व्यापारी नेता लल्लू मक्कड़, व्यापारी सोनू सहगल, मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता, व्यापारी अनिल छाबड़ा, पपीत बढ़ला तथा सहयोगी शिशुपाल पर भी 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित हुआ था।
बद्दो के नौ सहयोगी हैं जेल में
गत चार अप्रैल को सोनू सहगल, लल्लू मक्कड़ और डिपिन सूरी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेरठ पुलिस तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई थी। चार दिन रिमांड पर पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों को जिला कारागार भेज दिया था। पुलिस ने करन पब्लिक स्कूल के मालिक भानू प्रताप, फाइनेंसर मिक्की सरदार समेत चार लोगों को जेल भेजा है। जबकि बद्दो को दो सहयोगी पहले से जेल में हैं।
जिला कारागार से मांगा रिकॉर्ड
एसपी सिटी डॉ. अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि बद्दो के सहयोगियों से जेल में मिलने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। उक्त आरोपितों से मिलाई करने वालों से बद्दो के संबंध में पूछताछ की जाएगी।
कोर्ट में चैलेंज करेंगे
पुलिस का कहना है कि भानू प्रताप फरारी वाले दिन शास्त्रीनगर अपने रिश्तेदार के यहां तेरहवीं में गया था। उस दौरान बद्दो भी भानू के साथ था। वहां से दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय गुर्जर ने बताया कि भानू अकेला दिल्ली गया था। पुलिस ने गलत थ्योरी बनाई है। वह इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे।
मुकेश गुप्ता की गिरफ्तारी पर फिर लगी रोक
कुख्यात बदन सिंह बद्दो को कस्टडी से फरार कराने के आरोपित व होटल मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता की गिरफ्तारी पर अदालत ने फिर से रोक लगा दी है। पहले हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी,लेकिन धोखाधड़ी की धारा बढ़ने पर पुलिस ने फिर से दबिश डालनी शुरू कर दी थी। मुकेश गुप्ता ने स्थानीय कोर्ट की शरण ली। याचिका पर फैसला देते हुए एसीजेएम-8 ने चार्जशीट दाखिल होने तक मुकेश गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
मुकुट महल का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति
कुख्यात बदन सिंह बद्दो को पुलिस हिरासत से भगाने,इस दौरान होटल के कैमरे बंद करने के आरोप में एसएसपी ने जिला प्रशासन को होटल मुकुट महल व बार रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की है। एडीएम सिटी महेश चंद्र शर्मा ने इस कार्रवाई से पहले संयुक्त निदेशक अभियोजन से विधिक राय मांगी है। एडीएम सिटी ने संयुक्त निदेशक अभियोजन को भेजे गए अपने पत्र में लिखा है कि मुकेश गुप्ता निवासी 4 श्याम एन्क्लेव दिल्ली रोड मेरठ तथा उनके भाई नरेश कुमार निवासी ए-10 सेक्टर तीन गणोश फर्नीचर वैशाली गाजियाबाद के प्रार्थनापत्र पर विभिन्न विभागों की आख्या प्राप्त करने के बाद डीएम के आदेश दिनांक 22 जनवरी 2019 के आधार पर होटल मुकुट महल को सराय एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। लेकिन एसएसपी मेरठ की डीएम को भेजी गई रिपोर्ट दिनांक 7 अप्रैल के मुताबिक इस होटल के बार रेस्टोरेंट में आपराधिक कृत्यों का होना संज्ञान में आया है।
जेल में मिलने वालों से होगी पूछताछ
अधिकारियों का कहना है कि जेल में बंद बद्दो के सहयोगियों से जो मिलने जाएगा,उससे भी पूछताछ की जाएगी।हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा मेरठ के पंजाबीपुरा निवासी बदन सिंह बद्दो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद था। बीती 28 मार्च को गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के बाद वह पुलिसकर्मियों से साठगांठ कर मेरठ के होटल मुकुट महल पहुंचा और पुलिसकर्मियों को शराब पाटी में लगाकर फरार हो गया। ढाई लाख का इनाम घोषित कर पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बद्दो को फरार करने के आरोप में फतेहगढ़ पुलिस के छह पुलिसकर्मी तथा बद्दो के दो सहयोगी जेल में हैं। मुकदमे में नामजद बद्दो का बेटा सिकंदर, ट्रांसपोर्टर डिपिन सूरी, व्यापारी नेता लल्लू मक्कड़, व्यापारी सोनू सहगल, मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता, व्यापारी अनिल छाबड़ा, पपीत बढ़ला तथा सहयोगी शिशुपाल पर भी 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित हुआ था।
बद्दो के नौ सहयोगी हैं जेल में
गत चार अप्रैल को सोनू सहगल, लल्लू मक्कड़ और डिपिन सूरी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेरठ पुलिस तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई थी। चार दिन रिमांड पर पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों को जिला कारागार भेज दिया था। पुलिस ने करन पब्लिक स्कूल के मालिक भानू प्रताप, फाइनेंसर मिक्की सरदार समेत चार लोगों को जेल भेजा है। जबकि बद्दो को दो सहयोगी पहले से जेल में हैं।
जिला कारागार से मांगा रिकॉर्ड
एसपी सिटी डॉ. अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि बद्दो के सहयोगियों से जेल में मिलने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। उक्त आरोपितों से मिलाई करने वालों से बद्दो के संबंध में पूछताछ की जाएगी।
कोर्ट में चैलेंज करेंगे
पुलिस का कहना है कि भानू प्रताप फरारी वाले दिन शास्त्रीनगर अपने रिश्तेदार के यहां तेरहवीं में गया था। उस दौरान बद्दो भी भानू के साथ था। वहां से दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय गुर्जर ने बताया कि भानू अकेला दिल्ली गया था। पुलिस ने गलत थ्योरी बनाई है। वह इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे।
मुकेश गुप्ता की गिरफ्तारी पर फिर लगी रोक
कुख्यात बदन सिंह बद्दो को कस्टडी से फरार कराने के आरोपित व होटल मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता की गिरफ्तारी पर अदालत ने फिर से रोक लगा दी है। पहले हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी,लेकिन धोखाधड़ी की धारा बढ़ने पर पुलिस ने फिर से दबिश डालनी शुरू कर दी थी। मुकेश गुप्ता ने स्थानीय कोर्ट की शरण ली। याचिका पर फैसला देते हुए एसीजेएम-8 ने चार्जशीट दाखिल होने तक मुकेश गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
मुकुट महल का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति
कुख्यात बदन सिंह बद्दो को पुलिस हिरासत से भगाने,इस दौरान होटल के कैमरे बंद करने के आरोप में एसएसपी ने जिला प्रशासन को होटल मुकुट महल व बार रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की है। एडीएम सिटी महेश चंद्र शर्मा ने इस कार्रवाई से पहले संयुक्त निदेशक अभियोजन से विधिक राय मांगी है। एडीएम सिटी ने संयुक्त निदेशक अभियोजन को भेजे गए अपने पत्र में लिखा है कि मुकेश गुप्ता निवासी 4 श्याम एन्क्लेव दिल्ली रोड मेरठ तथा उनके भाई नरेश कुमार निवासी ए-10 सेक्टर तीन गणोश फर्नीचर वैशाली गाजियाबाद के प्रार्थनापत्र पर विभिन्न विभागों की आख्या प्राप्त करने के बाद डीएम के आदेश दिनांक 22 जनवरी 2019 के आधार पर होटल मुकुट महल को सराय एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। लेकिन एसएसपी मेरठ की डीएम को भेजी गई रिपोर्ट दिनांक 7 अप्रैल के मुताबिक इस होटल के बार रेस्टोरेंट में आपराधिक कृत्यों का होना संज्ञान में आया है।
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