मेरठ में शराब और भांग की दुकानों पर कार्यरत विक्रेताओं का होगा पुलिस सत्यापन
शहर में शराब और भांग की दुकानों को लेकर अपर मुख्य सचिव ने मेरठ समेत सभी डीएम और कमिश्नर को आदेश जारी किए गए हैं। इन दुकानों पर अनुमोदित विक्रेता न पाए जाने पर अनुज्ञापी व विक्रेता पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।
मेरठ, जेएनएन। मेरठ समेत प्रदेश के सभी जिलों में आबकारी विभाग की शराब व भांग आदि की दुकानों पर कार्यरत विक्रेताओं (सेल्समेन मैन) का अब पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के दौरान अनुमोदित विक्रेता न पाए जाने पर विक्रेता व अनुज्ञापी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के कई जिलों में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों के बाद यह कदम उठाया गया है।
घटनाओं को लेकर शासन का कड़ा रूख
प्रदेश के कई जिलों में जहरीली शराब के सेवन की घटनाएं हुई। जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई। इन घटनाओं की पड़ताल में यह बात सामने आयी है कि जहरीली शराब की बिक्री में देसी शराब की फुटकर बिक्री के दुकान संचालकों व विक्रेता की संलिप्तता रही है। इस तरह के मामलों को शासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। साथ ही कड़ा रूख अपनाया है।
अपर मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश
अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूस रेड्डी ने प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद मेरठ समेत प्रदेश के सभी कमिश्नर व डीएम को आदेश जारी किए हैं। जिसमें कहा है कि जिले की सभी देशी व विदेशी शराब, बीयर व भांग की फुटकर दुकानों तथा माडल शॉप्स पर कार्यरत विक्रेताओं के नाम व पते अंकित होते हैं। जिनका अनुमोदन जिला स्तर से किया जाता है। अपर मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि जिले की सभी शराब व भांग की फुटकर दुकानों के विक्रेताओं का पुलिस चरित्र सत्यापन तत्काल कराया जाए। साथ ही पुलिस चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर तत्काल ऐसे विक्रेताओं का अनुमोदन निरस्त किया जाए। वहीं, सबंधित अनुज्ञापी के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। यही नहीं शराब व भांग की दुकानों पर अनुमोदित विक्रेता न पाए जाने पर विक्रेता व अनुज्ञापी दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।