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बुलंदशहर पुलिस के अजीब फरमान ने चौंकाया, कहा- वैक्सीनेशन नहीं तो दुकानों पर नहीं देंगे बैठने, वीडियो वायरल

बुलंदशहर में पुलिस ने सभी आम लोगों से भी अपील है कि जिन लोगों की उम्र 45 वर्ष है। उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। ऐसे लोगों को उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसे आम लोग जिनकी उम्र 45 वर्ष या उससे ऊपर है।

By Prem Dutt BhattEdited By: Published: Sat, 05 Jun 2021 11:40 AM (IST)Updated: Sat, 05 Jun 2021 11:40 AM (IST)
बुलंदशहर पुलिस के अजीब फरमान ने चौंकाया, कहा-  वैक्सीनेशन नहीं तो दुकानों पर नहीं देंगे बैठने, वीडियो वायरल
बुलंदशहर में वैक्सीनेशन नहीं कराने वालों के लिए पुलिस ने फरमान सुनाया है।

बुलंदशहर, जेएनएन। जिले में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। उन लोगों को व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। इस तरह का अनाउंसमेंट करते हुए खुर्जा कोतवाली प्रभारी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। शुक्रवार देर शाम करीब 9 बजे कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी सीओ सुरेश सिंह गश्त पर निकले थे। जब वह सर्राफा बाजार में पहुंचे, तो इसी दौरान कोतवाली प्रभारी ने लाउडस्पीकर के माध्यम से एलान किया। जिसका वीडियो रात करीब 11 बजे इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। जिसमें वह बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी व्यापारी ध्यान दें।

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नियमों का पालन करना होगा

सभी आम लोगों से भी अपील है कि जिन लोगों की उम्र 45 वर्ष है। उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। ऐसे लोगों को उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसे आम लोग जिनकी उम्र 45 वर्ष या उससे ऊपर है। उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। उनकी घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा। आपको इन नियमों का पालन करना होगा।

उठ रहे हैं सवाल

दुकानें केवल उन्हीं की खुलेगी। जिनकी उम्र 45 वर्ष और उससे ऊपर है और उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है। यदि उस उम्र के व्यापारी हैं, जो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर बैठते है और उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, तो उसको व्यापारिक प्रतिष्ठान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ व्यापारी भी दबी आवाज में कई तरह के सवाल उठा रहे हैं।

सोमवार से खुलेंगे बाजार

बुलंदशहर जिले में संक्रमितों की संख्या घट कर अब 532 हो गई है। जिले में संक्रमितों की संख्या 600 से कम होने के बाद लाकडाउन की नई छूट सोमवार से जारी होंगी। लाकडाउन की नई छूट में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। प्रदेश सरकार ने लाकडाउन में नई छूट देने के लिए 30 मई को नए निर्देश जारी किए थे। जिन जनपदों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से कम होगी। उन्हीं जिले में लाकडाउन की नई छूट लागू होंगी। जिले में 30 मई को संक्रमितों की संख्या एक हजार से अधिक थी। शुक्रवार को जिले में संक्रमितों की संख्या 532 रह गई है,जो 600 के आंकड़े से नीचे आ गई है। जिले में सोमवार से सप्ताह में पांच दिन बाजार सुबह सात से शाम सात तथा अन्य गतिविधियों का सशर्त संचालन हो सकेगा। जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के साथ रात्रि सात बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।


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