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मोस्टवांटेड बदन सिंह प्रकरण : पुलिस के रडार पर बद्दो की पार्लर संचालिका महिला मित्र

28 मार्च को पुलिस की कस्टडी से फरार हुए मोस्टवांटेड बदन सिंह बद्दो की महिला मित्र अब पुलिस के रडार पर है। पुलिस उसे कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है।

By Ashu SinghEdited By: Published: Thu, 25 Apr 2019 11:55 AM (IST)Updated: Thu, 25 Apr 2019 11:55 AM (IST)
मोस्टवांटेड बदन सिंह प्रकरण : पुलिस के रडार पर बद्दो की पार्लर संचालिका महिला मित्र
मोस्टवांटेड बदन सिंह प्रकरण : पुलिस के रडार पर बद्दो की पार्लर संचालिका महिला मित्र
मेरठ, जेएनएन। पुलिस कस्टडी से फरार हुए कुख्यात बदन सिंह बद्दो की साकेत निवासी महिला मित्र एक बार फिर पुलिस के रडार पर है। सूत्रों की मानें तो कुछ अहम सुबूत के आधार पर पुलिस उक्त महिला को दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला को क्लीनचिट नहीं दी गई है। जांच अभी जारी है। ठोस सुबूत मिलने पर महिला को गिरफ्तार किया जाएगा।
28 मार्च को भागा था बद्दो
हत्या के मामले में उम्रकैद सजायाफ्ता बदन सिंह बद्दो 28 मार्च को फतेहगढ़ जेल से गाजियाबाद में पेशी पर आया था। पेशी के बाद वह पुलिसकर्मियों से साठगांठ कर मेरठ के होटल मुकुट महल में पहुंचा। वहां पुलिसकर्मियों को शराब पार्टी में लगाकर बद्दो फरार हो गया। पुलिस की जांच में सामने आया था कि कंकरखेड़ा क्षेत्र निवासी फाइनेंसर गगनदीप उर्फ मिक्की सरदार स्विफ्ट कार में बद्दो को होटल मुकुट महल से लेकर भागा और साकेत में उसकी महिला मित्र के घर छोड़ा।
बद्दो ने बदला था वेश
उक्त महिला मित्र पार्लर चलाती है। बद्दो ने दाढ़ी-मूंछ काटकर अपना वेश बदला,फिर महिला मित्र के साथ करन पब्लिक स्कूल के मालिक भानू प्रताप के कैंट बीसी लाइंस स्थित घर पहुंचा। वहां से भानू की इंडिवर कार से लाजपतनगर मेट्रो स्टेशन तक गया।
पुलिस पर साठगांठ के लगे थे आरोप
पुलिस ने इस प्रकरण में उस हर व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया,जो जरा भी संलिप्त था। मगर,बद्दो की महिला मित्र को पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। इसके बाद पुलिस पर साठगांठ के आरोप लगे थे। माना जा रहा था कि उक्त महिला की तरफ से आई सिफारिशों के चलते उसे राहत दी गई। हालांकि, पुलिस ने इस बात से साफ इन्कार किया है।
तीन पुलिसकर्मियों की जमानत अर्जी खारिज
बदन सिंह को पेशी पर लाने के दौरान पुलिस हिरासत से फरार कराने के आरोपित तीन पुलिसवालों की जमानत अर्जी को एडीजे प्रथम गुरप्रीत सिंह बावा ने गंभीर अपराध मानते हुए खारिज कर दिया है। सरकारी वकील ने बताया कि बद्दो को फतेहगढ़ से गाजियाबाद पेशी पर लाने वाले पुलिसकर्मी सुनील,ओमवीर व भूपेन्द्र की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने माना अपराध गंभीर
अदालत ने माना है कि बदन सिंह उर्फ बद्दो को फरार कराने में भूमिका निभाकर उक्त लोगों ने गंभीर अपराध किया है। गौरतलब है कि बद्दो को फतेहगढ़ से पेशी पर लाने वाले छह पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिनमें से तीन पुलिसकर्मियों की जमानत अर्जी पर सोमवार को अपर जिला जज के न्यायालय में सुनवायी की गई थी।
एसपी सिटी बोले, महिला से हो सकती है पूछताछ
एसपी सिटी डॉ.अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि बद्दो ने उक्त महिला के पास जाकर बताया था कि वह पैरोल पर छूटकर आया है। इसके बाद उसने वहां शेविंग आदि की और चला गया। अभी तक महिला के खिलाफ ऐसे सुबूत नहीं मिले हैं,जिनके आधार पर महिला को गिरफ्तार किया जा सके। एसपी सिटी ने बताया कि महिला को क्लीनचिट नहीं दी गई है। जांच जारी है। पूछताछ के लिए महिला को कभी भी दोबारा बुलाया जा सकता है। 

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