राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर रालोद विधायक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश
वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव त्यागी ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराने का वीडियो वायरल होने पर उन्होंने मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली में तहरीर दी थी। इसके बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। बीते वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पुरकाजी विधायक और छह अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नई मंडी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं।
पेट्रोल पंप पर किया था ध्वजारोहण
बीते साल 15 अगस्त को पुरकाजी से रालोद के विधायक अनिल कुमार ने अपने साथियों के साथ पचेंडा रोड स्थित पेट्रोल पंप पर ध्वजारोहण किया था। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा दिया था। राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार त्यागी ने नई मंडी कोतवाली में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने की तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। इसके बाद संजीव त्यागी ने एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका डाली थी। गुरुवार को एमपी-एमएलए, अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन मयंक जायसवाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए नई मंडी कोतवाली पुलिस को पुरकाजी विधायक अनिल कुमार और छह अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत के बाद भी नहीं हुई थी रिपोर्ट दर्ज
वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव त्यागी ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराने का वीडियो वायरल होने पर उन्होंने नई मंडी कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
कोर्ट ने माना गंभीर मामला
स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को उल्टा फहराने के मामले को कोर्ट ने गंभीर माना है। गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया।