सीएए विरोध : मेरठ में 218 के खिलाफ नोटिस में केवल 51 दंगाइयों से भरपाई के आदेश
सीएए को लेकर शहर में हुई हिंसा में प्रशासन ने 218 को नोटिस जारी किया था। जिसमें से केवल 51 दंगाइयों से 27.28 लाख की वसूली का आदेश जारी हुआ है।
मेरठ जेएनएन। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 20 दिसंबर को शहर में हुई तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी की घटना को लेकर कुल 5180 लोगों के विरुद्ध 24 मामले दर्ज किए गए थे। जिसमें 5 हजार लोग अज्ञात थे। इस मामले में पुलिस आरोप तय करने में हाथ खींच रही है। सरकारी संपत्ति की क्षति की वसूली के लिए जिला प्रशासन ने कुल 218 लोगों को नोटिस जारी किए लेकिन यहां भी तमाम आरोपियों को बख्श दिया गया। केवल 51 लोगों से 27.28 लाख रुपये की वसूली का आदेश जारी करके मामला खत्म कर दिया गया।
180 नामजद 5000 अज्ञात
सीएए के विरोध में लिसाड़ी गेट, नौचंदी, कोतवाली और ब्रहमपुरी थाना क्षेत्रों में भीड़ ने जमकर हिंसा की थी। चारों थानों में 180 लोगों को नामजद और 5000 अज्ञात के खिलाफ 24 मुकदमे दर्ज किए गए थे। तोड़फोड़ आगजनी का आरोप 5180 लोगों पर था।
पहले पुलिस ने बचाया फिर प्रशासन ने
मुख्यमंत्री का आदेश है कि हिंसा में हुई सरकारी संपत्ति की क्षति की भरपाई आरोपियों की संपत्ति की नीलामी करके की जाये। जिला प्रशासन ने मुकदमों में नामजद लोगों में से 134 को नोटिस जारी किया। इसके बाद मुकदमों के विवेचकों से ऐसे लोगों के नाम मांगे गए जिनके नाम जांच के दौरान प्रकाश में आए हों। पुलिस ने 84 लोगों की सूची उपलब्ध कराई। कुल 218 नोटिस जारी हुए लेकिन पुलिस ने सभी को नोटिस भी तामील नहीं कराए।
चयन का तरीका भी निराला
एडीएम सिटी के न्यायालय में तीन स्थानों पर हुई घटना के लिए तीन अलग अलग मामलों की पत्रवली चलाई गई। पहले तो नोटिस ही सभी को तामील नहीं कराये गए। इसके बाद पुलिस ने 29 ऐसे लोगों के नाम बताए जिनके विरुद्ध साक्ष्य मिले। इन सभी को फिर से नोटिस दिया गया। जिसमें से 20 लोगों को नोटिस तामील हुआ। इन 20 के साथ 31 उन लोगों को भी सरकारी संपत्ति की क्षति करने का दोषी मान लिया गया जिन्होंने नोटिस प्राप्त करके उसका जवाब नहीं दिया। इस प्रकार कुल 51 लोगों के सिर पर 27.28 लाख की सरकारी संपत्ति की क्षति का जिम्मा रख दिया गया।
वसूली का गणित भी धुंधला
एडीएम सिटी द्वारा जारी वसूली आदेश में किस व्यक्ति से कितनी राशि की वसूली होगी यह बात स्पष्ट नहीं है। आदेश में लिखा गया है कि उक्त क्षति के लिए तीनों स्थानों पर आरोपित लोग व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूप से जिम्मेदार हैं। राशि की वसूली सभी से समान अंश अथवा किसी एक ही व्यक्ति से भी की जा सकती है। वसूली का आदेश तहसील पहुंच चुका है लेकिन वसूली कैसे होगी अफसर यह तय नहीं कर पा रहे हैं।
28.27 लाख में किस विभाग की कितनी राशि
10 लाख : पुलिस की इस्लामाबाद चौकी और वाहन फूंकने की क्षति।
11.70 लाख : एमडीए की विभिन्न संपत्तियों की क्षति।
6.80 लाख : नगर निगम की विभिन्न संपत्तियों की क्षति।
35 हजार : आरएएफ और सीआरपीएफ की क्षति।
जिलाधिकारी अनिल ढींगरा नेह कहा कि हिंसा के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। तीनों आदेश की फिर से स्क्रीनिंग कराकर बचे आरोपियों पर कार्रवाई कराई जाएगी।