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Good News: अब 300 वर्ग मीटर तक नक्‍शा आर्किटेक्ट ही कर सकेंगे पास, MDA के पोर्टल पर करना होगा अपलोड

मेरठवासियों के लिए राहत की बात है कि 300 मीटर तक के एकल आवासीय भवनों का मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार आर्किटेक्ट को दे दिया है। एमडीए के पोर्टल पर सिर्फ मानचित्र अपलोड होगा। साफ्टवेयर आनलाइन स्क्रूटनी करेगा। इसकी कवायद शुरू हो गई है।

By Prem Dutt BhattEdited By: Published: Sat, 29 May 2021 11:30 PM (IST)Updated: Sat, 29 May 2021 11:30 PM (IST)
Good News: अब 300 वर्ग मीटर तक नक्‍शा आर्किटेक्ट ही कर सकेंगे पास, MDA के पोर्टल पर करना होगा अपलोड
ऐसे नक्‍शों में अब प्राधिकरण के अधिकारियों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी।

मेरठ, जेएनएन। आवासीय भवनों के मानचित्र स्वीकृति के मामले में बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। 300 मीटर तक के एकल आवासीय भवनों का मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार आर्किटेक्ट को दे दिया है। एमडीए के पोर्टल पर सिर्फ मानचित्र अपलोड होगा। साफ्टवेयर आनलाइन स्क्रूटनी करेगा। स्वीकृति से संबंधित कोई कार्य एमडीए को नहीं करना है। इस संबंध में शासनादेश जारी हो गया है। इसे 21 मई से लागू कर दिया गया है।

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नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के आदेश के अनुसार यदि मानचित्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अंतर्गत रहेगा। मास्टर प्लान व जोनल प्लान का पालन होना चाहिए। ऐसे मानचित्र स्वत: स्वीकृत मान लिए जाएंगे। हालांकि यह छूट एकल आवासीय भवनों के लिए है। मेरठ आर्किटेक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष व प्रदेश सरकार की समिति के सदस्य अंकित अग्रवाल ने बताया कि ऐसे भवनों के मानचित्र एमडीए के पोर्टल पर अपलोड होंगे।

आनलाइन साफ्टवेयर निर्धारित नियमों के अनुसार मानचित्र की जांच करेगा। दस्तावेजों का परीक्षण करेगा। यदि कोई आपत्ति नहीं होगी तो उसे शासन में भेज देगा। शासन से स्वीकृति मिल जाएगी और फिर उसे पूरी तरह से स्वीकृत माना जाएगा। इतने क्षेत्रफल के मानचित्र अब जेई, एटीपी, टीपी, सीटीपी, सचिव व उपाध्यक्ष के पास नहीं जाएंगे।


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