Tabligi Jamat: मेरठ में थाईलैंड के नौ जमातियों को मिली जमानत, आज रवाना होंगे अपने देश
कोरोना संक्रमण फैलाने वाले निजामुद्दीन तब्लीगी जमात से आए थाईलैंड के नौ जमातियों को जमानत पर रिहा कर दिया। ये सभी आज अपने देश रवाना हो जाएंगे।
मेरठ, जेएनएन। कोरोना संक्रमण को पूरे देश में फैलाने वाले निजामुद्दीन तब्लीगी जमात से आए जमातियों पर आरोप पत्र दाखिल कर मुकदमा चल रहा है। फिलहाल कोर्ट ने थाईलैंड के नौ जमातियों को जमानत पर रिहा कर दिया। बुधवार को दिल्ली से फ्लाईट द्वारा अपने देश के लिए उन्हें रवाना कर दिया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर उनका पासपोर्ट भी लौटा दिया है। अन्य विदेशी जमातियों की जमानत अर्जी के लिए भी कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन में आदेश दिया कि उक्त जमाती अगले तीन साल तक देश में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
50 मामलों में चार्जशीट बाकी
मेरठ जोन में जमातियों के खिलाफ 137 केस (20 विदेशी) दर्ज हुए हैं। इनमें 1,494 जमातियों को अभियुक्त (171 विदेशी) बनाया गया है। मेरठ जोन में 137 केस में 87 मामलों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है और 50 मामलों में चार्जशीट बाकी है। मेरठ के बाद 373 जमातियों के खिलाफ सबसे ज्यादा 60 मामले बरेली जोन में दर्ज किए गए हैं। बरेली जोन में 47 मामलों में 302 जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 71 के खिलाफ अभी चार्जशीट बाकी है।
विदेश मंत्रालय की गाइडलाइन
मेरठ जोन के हापुड़ से थाईलैंड के नौ जमातियों को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहाई दे दी गई है। साथ ही उन पर मुकदमा चलाने के आदेश दिए है। शर्त रखी गई है कि जमानतदार सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे। सभी नौ जमातियों को फ्लाईट टिकट भी करा दिए है। बुधवार की फ्लाईट में सभी नौ जमाती अपने देश से रवाना कर दिए जाएंगे। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जब्त किए पासपोर्ट को भी जमातियों को सौंप दिया है। उसके अलावा विदेश मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है कि इन जमातियों को अगले तीन साल तक देश में प्रवेश के लिए वीजा नहीं दिया जाएगा। उधर, मेरठ की अस्थाई जेल में बंद 19 जमातियों की जमानत के लिए भी कोर्ट में अर्जी लगाई गई है, जिस पर सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि उन्हें भी जमानत मिल जाएगी।
इनका कहना है
कोर्ट से जमानत मिलने के बाद विदेशी जमातियों को भी रिहा कर दिया जा रहा है। उनके पासपोर्ट भी लौटा दिए गए है। जमानतदार के सामने शर्त भी रखी जा रही है कि मुकदमे में सजा होने या जुर्माना होने पर उन्हें ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। हापुड़ से नौ जमातियों को जमानत मिलने के बाद अपने देश भेजा जा रहा है। बाकी जमातियों के लिए भी जमानत अर्जी डाली गई है।
- प्रवीण कुमार, आइजी रेंज