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नीला ड्रम केस: कोर्ट ने तय की फैसले की तारीख, सौरभ के मर्डर में जेल में बंद है पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल

By Lokesh Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Fri, 18 Sep 2026 12:56 PM (IST)

Saurabh Rajput murder case: सौरभ राजपूत हत्याकांड में न्यायालय में अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई है। ...और पढ़ें

सौरभ, मुस्कान और साहिल के फाईल फोटो

सौरभ, मुस्कान और साहिल के फाईल फोटो

HighLights

  1. मेरठ जिला जज न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस हुई पूरी

  2. साहिल और मुस्कान ने बेरहमी से की थी सौरभ की हत्या

जागरण संवाददाता, मेरठ। चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड यानि सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला जज न्यायालय में अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस गुरुवार को पूरी हो गई।

सुनवाई पूरी होने के बाद जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने निर्णय की तिथि 30 सितंबर 26 निश्चित की है। ऐसे अब सभी की निगाह फैसले पर है। किसे क्या और कितनी सजा होगी ? इसको लेकर पूरे दिन कचहरी में बहस व चर्चा होती रही। इस मामले में सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान व उसका प्रेमी साहिल आरोपित है।

मुस्कान और सौरभ ने किया था प्रेम विवाह 

थाना ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी ने वर्ष-2016 में इंदिरानगर निवासी सौरभ से प्रेम विवाह किया था। 2019 में मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया। इसी वर्ष मुस्कान की मुलाकात सहपाठी साहिल से हुई। मुस्कान और सौरभ के प्यार में साहिल की एंट्री होते ही बात तलाक तक पहुंच गई। सौरभ मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर लंदन चला गया।

शव टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट से जमाया 

साहिल और मुस्कान एक दूसरे के करीब आ गए। सौरभ के लंदन से वापस आने पर साहिल और मुस्कान ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से जमा दिए थे। इसके बाद दोनों घूमने के लिए चले गए थे। वापस आने पर हत्या का राजफाश हुआ। पुलिस ने मुस्कान व उसके प्रेमी साहिल को जेल भेज दिया था।

अभियोजन की ओर से मुकदमे में डीजीसी क्रिमिनल केके चौबे एवं मुस्कान के अधिवक्ताओं ने बहस पूरी की। इसके बाद अभियोजन की ओर से केके चौबे ने न्यायालय में चार गवाह से कुछ और सवाल पूछने को न्यायालय में बुलाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर डिफेंस काउंसिल ने लिखित आपत्ति न्यायालय में दाखिल की थी।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया था। मामले में वादी अधिवक्ता विजय बहादुर ने अपनी बहस समाप्त कर ली थी। इसके बाद बचाव पक्ष ने भी अपनी बहस गुरुवार को पूर्ण कर ली। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने पर अब 26 सितंबर 2026 को निर्णय की तिथि निर्धारित की है।