Nagar Nigam Board: मेरठ में बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग, पालतू कुत्ते के काटने पर देना होगा 10 हजार का जुर्माना
Pet dog bite fine मेरठ नगर निगम की शनिवार को हुई बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शहर में अब पालतू कुत्ते ने किसी को काटा तो मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं मल्टीलेवल पार्किंग पर मुहर लगी है।
मेरठ, जागरण संवाददाता। Nagar Nigam Board Meeting यदि आपके घर में पालतू कुत्ता है तो सावधान हो जाइए। पालतू कुत्ते ने किसी को काटा तो मालिक पर होगा 10 हजार का जुर्माना। नगर निगम बोर्ड ने लगाई मुहर। शनिवार को नगर निगम बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
पशु क्लीनिक पर लाइसेंस शुल्क
कुत्ता पालने की नियमावली में इसे शामिल कर गजट नोटिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। पालतू कुत्तों और पशु क्लीनिक पर लाइसेंस शुल्क पास। शहर वासियों को निकाय चुनाव से पहले बड़ी राहत। नामांतरण शुल्क बढ़ोतरी निरस्त। 213 के नोटिस निरस्त।
मल्टीलेवल पार्किंग पर मुहर
शहर में नई विज्ञापन नियमावली पास। शहर की पहली मल्टी लेवल पार्किंग होगी। नगर निगम परिसर में बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग बोर्ड में प्रस्ताव पास पार्षदों ने कहा जल्द हो शिलान्यास। नगर निगम बोर्ड बैठक के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, भारी पुलिस बल तैनात था। सिंगल गेट एंट्री हुई। आज टाउनहाल परिसर स्थित वाहन पार्किंग बंद रखी गई। पहचान पत्र के साथ व्यवस्था में लगाए गए निगम कर्मचारी। बोर्ड की बैठक के दौरान 16 माइक की व्यवस्था की गई। नमो टी स्टाल में मिलेगी सस्ती चाय। बोर्ड में दो स्थानों पर टी स्टाल खोलने का बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया।
अब दस हजार का जुर्माना
मेरठ : पालतू कुत्ते ने किसी को काट लिया तो उसके मालिक को अब 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही घायल व्यक्ति का इलाज भी कुत्ते के मालिक को ही कराना होगा।शनिवार को नगर निगम बोर्ड ने गाजियाबाद नगर निगम की तर्ज पर इस पर मुहर लगा दी। इस प्रविधान को शामिल करते हुए नई डाग पालिसी को अब गजट नोटिफिकेशन के लिए शासन को भेजा जाएगा।
रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य
गजट नोटिफिकेशन के बाद नई डाग पालिसी को लागू किया जाएगा। नई डाग पालिसी के तहत कुत्ता पालने के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जो एक वर्ष के लिए मान्य होगा। 31 मार्च 2023 तक पालतू कुत्ते का हर हाल में पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद पंजीकरण न कराने वालों पर निगम कार्रवाई शुरू करेगा। आनलाइन पंजीकरण के लिए डाग एप की सुविधा प्रदान की जाएगी।
दो कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन
बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता पालने पर जुर्माना लगेगा। कुत्ते का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही पंजीकरण होगा। एक भवन में अधिकतम दो कुत्तों का ही पंजीकरण मान्य होगा। पंजीकरण के उपरांत निगम एक टोकन देगा। जिसे कुत्ते की गर्दन में पट्टे के साथ बांधना होगा। कोई व्यक्ति किसी के घर के सामने कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा।
मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य
पशु प्रेमी, सोसाइटी कुत्तों को खाना खिलाने के लिए एक स्थान तय करेंगे। पार्क, लिफ्ट में कुत्ते को ले जाते समय मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य होगा। पालतू कुत्ते की गंदगी की सफाई की जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी। डाग पालिसी के इन नियमों के उल्लंघन पर निगम पांच हजार रुपये तक जुर्माना कर सकता है जबकि पालतू कुत्ते के काटने पर जुर्माना दस हजार रुपये लगेगा। बता दें कि नई डाग पालिसी में खूंखार प्रजाति पिटबुल, डोगो अर्जेंटीनों और राटविलर की ब्रीड़िग और पंजीकरण को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
डाग क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
शहर में डाग क्लीनिक, पेट शाप, डाग ब्रीडिंग सेंटर व डाग प्रदर्शनी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। डाग क्लीनिक के लिए 5000 रुपये, क्लीनिक मय हास्पिटल 10 हजार, पेट शाप 3000 रुपये, डाग ब्रीडिंग सेंटर का 15 हजार रुपये और डाग प्रदर्शनी के लिए 10 हजार रुपये वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क पास किया गया है। जबकि विदेशी नस्ल के कुत्ते का पंजीकरण शुल्क 500 रुपये और देशी नस्ल के कुत्ते का पंजीकरण शुल्क 100 रुपये लगेगा।
इनका कहना है
बोर्ड बैठक ने डाग पालिसी को मंजूर कर दिया है। अब गजट नोटिफिकेशन के लिए शासन को भेजेंगे। जल्द से जल्द इसे लागू करने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही पालिसी गाजियाबाद नगर निगम में लागू है।
- डा. अमित पाल शर्मा, नगर आयुक्त।
नसबंदी के बाद दोगुने हो गए कुत्ते
आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान लोगों की समस्या पार्षद पूनम गुप्ता ने उठाई। पार्षद संजय सैनी बोले, नसबंदी के बाद तो दोगुने हो गए। मेरे वार्ड में 100 थे, अब 200 दिखने लगे। नसबंदी अभियान से तो कम होनी चाहिए थी
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