मुजफ्फरनगर दंगा : भड़काऊ भाषण में पूर्व सांसद कादिर राना व पूर्व विधायक तलब
30 अगस्त 2013 में शहीद चौक पर आयोजित हुई थी सभा। प्रयागराज विशेष न्यायालय में आठ जनवरी को होगी सुनवाई।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। दंगा भड़कने से पूर्व शहीद चौक पर हुई सभा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में नामजद पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां, पूर्व सांसद कादिर राना सहित 10 अन्य को प्रयागराज स्थित विशेष एमपी-एमएलए न्यायालय ने आठ जनवरी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।
वर्ष 2013 में सात सितंबर को जनपद में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था। इससे पूर्व शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चौक पर एक सभा का आयोजन किया गया था। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप सहित विभिन्न संगीन धाराओं में पूर्व गृह राज्यमंत्री उत्तर प्रदेश व पूर्व सांसद सईदुज्जमां, पूर्व सांसद व बसपा नेता कादिर राना, पूर्व विधायक नूरसलीम राना, पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद, असद जमां, सुल्तान मुशीर, नौशाद कुरैशी, अहसान कुरैशी आदि सहित 10 लोगों को नामजद किया गया था। पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व विधायक नूरसलीम राना तथा पूर्व विधायक मौलाना जमील आदि को जेल भी जाना पड़ा था। इस मामले की सुनवाई जनपद के न्यायालय में चल रही थी, लेकिन प्रयागराज में एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय गठन के बाद यह मामला वहां स्थानांतरित हो गया था। न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए नीयत की गई तारीख पर शनिवार को पूर्व सांसद सईदुज्जमां, अहसान कुरैशी व एड. सुलतान मुशीर प्रयागराज स्थित न्यायालय में पेश हुए, जबकि असद जमा एड. की ओर से न्यायालय में अधिवक्ता सुशील दुबे, मौलाना जमील की ओर से एड. फिरोज हैदर उपस्थित हुए। असद जमां ने बताया कि शनिवार को न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख आठ जनवरी 2019 नियत की है। बताया कि न्यायालय ने सभी 10 आरोपितों को आठ जनवरी को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए आदेशित किया है।