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बुलंदशहर में दहेज हत्या में सास-ससुर और पति को उम्रकैद Bulandshahar News

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय तृतीय अमरजीत ने विवाहिता की दहेज के लिए हत्या के मामले में पति और सास-ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By Taruna TayalEdited By: Published: Thu, 20 Feb 2020 12:44 PM (IST)Updated: Thu, 20 Feb 2020 12:44 PM (IST)
बुलंदशहर में दहेज हत्या में सास-ससुर और पति को उम्रकैद  Bulandshahar News
बुलंदशहर में दहेज हत्या में सास-ससुर और पति को उम्रकैद Bulandshahar News

बुलंदशहर, जेएनएन। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय तृतीय अमरजीत ने विवाहिता की दहेज के लिए हत्या के मामले में पति और सास-ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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यह है मामला

गुरुवार को एडीजीसी फौजदारी मनुराज बहादुर सिंह एवं डीजीसी क्रीमनल राहुल उपाध्याय ने बताया कि 11 जून 2018 को वादी मान सिंह पुत्र रामसिंह ने थाना अहार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अपनी पुत्री कृष्णा की शादी वर्ष 2012 को अहार के मनोज पुत्र रमेश चंद के साथ की थी। शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की डिमांड करते हुए उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया जाने लगा। 11 जून 2018 को उनकी पुत्री कृष्णा का पति, सास एवं ससुर ने गला घोंटकर हत्या कर शव को कुंदे से लटका दिया। पुलिस ने विवेचना उपरांत तीनों दोषियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामला विचारण हेतु सेंशन सुपुर्द होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय तृतीय अमरजीत की कोर्ट में आया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर पति मनोज, ससुर रमेश चंद और सास अनीता को दोषी पाया।


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