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आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चल रहे मुकदमे में कोर्ट में पेश नहीं हुए विधायक संगीत सोम

चुनाव के दौरान सिविल लाइन थानाक्षेत्र के मालवीय चौक पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चल रहे मुकदमे में सरधना विधायक संगीत सोम कोर्ट में पेश नहीं हुए। एमपी एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को होनी थी विधायक की पेशी।

By Taruna TayalEdited By: Published: Sat, 27 Nov 2021 07:00 AM (IST)Updated: Sat, 27 Nov 2021 07:00 AM (IST)
आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चल रहे मुकदमे में कोर्ट में पेश नहीं हुए विधायक संगीत सोम
कोर्ट में पेश नहीं हुए विधायक संगीत सोम।

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। चुनाव के दौरान सिविल लाइन थानाक्षेत्र के मालवीय चौक पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चल रहे मुकदमे में सरधना विधायक संगीत सोम कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिस कारण आरोप तय नहीं हो सके। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने नौ दिसंबर नियत की है।

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सरधना विधानसभा सीट से भाजपा के मौजूदा विधायक संगीत सोम ने 2009 में सपा के टिकट पर मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। संगीत सोम और उनके समर्थकों के खिलाफ 17 मार्च 2009 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मालवीय चौक पर गाड़ियां खड़ी कर रास्ता जाम कर करने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि संगीत सोम तथा अन्य लोगों को जाम न लगाने को मना किया गया था। चालान करने की चेतावनी दी गई तो असलहों का प्रदर्शन किया गया। जिसके बाद काफिले में शामिल निजी गार्ड वीरेन्द्र सिंह, जयपाल सिंह तथा कम्मोद सिंह को मय असलाह हिरासत में लिया गया था। मामले की सुनवाई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन विधायक संगीत सोम कोर्ट में पेश नहीं हुए। हालांकि दो आरोपित वीरेंद्र और जयपाल कोर्ट में पेश हुए। विधायक के कोर्ट में पेश न होने पर आरोप तय नहीं हो सके। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ दिसंबर निर्धारित की है।

सपा नेता गौरव स्वरूप हुए कोर्ट में पेश

विधानसभा चुनाव में शहर कोतवाली में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सपा नेता गौरव स्वरूप शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। सपा नेता ने जमानत अर्जी दाखिल की। जिस पर कोर्ट ने 25-25 हजार की दो जमानत दाखिल करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर दो जमानत दाखिल कर दी गई।


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