टैक्स बकाया है!... तो माफी योजना का लाभ लें, मेरठ में 31522 व्यापारी आ रहे हैं योजना के दायरे में
मेरठ में वाणिज्य कर विभाग की ब्याजमाफी योजना के तहत 31,522 व्यापारियों को बकाया टैक्स पर बड़ी राहत मिलेगी। इस ...और पढ़ें

(प्रतीकात्मक फोटो)
HighLights
31,522 व्यापारी ब्याजमाफी योजना के दायरे में आ रहे हैं।
10 लाख तक के बकाया पर पूरा ब्याज माफ किया जाएगा।
अर्थदंड पर पूर्ण छूट मिलेगी, ऑनलाइन आवेदन करें।
जागरण संवाददाता, मेरठ। वाणिज्य कर विभाग की ब्याजमाफी योजना के दायरे में जनपद में 31522 व्यापारी आ रहे हैं। इन पर 646.60 करोड़ रुपये टैक्स का बकाया है। यह मूलधन है, उस पर ब्याज की रकम 959.68 करोड़ है। ब्याज माफी योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के बकाया पर पूरा ब्याज माफ किया जा रहा है। 10 लाख से अधिक और एक करोड़ तक के बकायेदारों को केवल 10 प्रतिशत ब्याज की रकम, एक करोड़ से अधिक और पांच करोड़ तक के बकाएदारों को 25 प्रतिशत और पांच करोड़ से अधिक बकायेदारों को 50 प्रतिशत बकाया ब्याज की रकम देनी होगी।
एडिशन कमिश्नर ग्रेड वन एचआर चौरसिया ने बताया कि विभाग के पोर्टल पर आन लाइन आवेदन करना होगा। इसमें अर्थदंड पर पूरी तरह छूट दी जाएगी। मेरठ में एक लाख रुपये तक के बकाएदार 21785 व्यापारी हैं, जबकि एक से 10 लाख रुपये तक 9500, 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के 791, एक करोड़ से पांच करोड़ तक के 43 और पांच करोड़ से अधिक के केवल तीन बकाएदार हैं। टैक्स की यह मांग 31 दिसंबर 2025 तक की है।
एडिशनर कमिश्नर ने बताया कि व्यापारी इस योजना का लाभ लेकर बकाए में खासी छूट का लाभ ले सकते हैं। मंगल पांडे नगर स्थित राज्यकर विभाग के कार्यालय में व्यापारियों की सुविधा के लिए हेल्पडेक्स स्थापित की गई है।
