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Unlock-1: आज से खुलेंगे धर्मस्थल, ऑफिस, मॉल, होटल और रेस्तरां, जानें कहां-कहां जा सकते हैं आप Meerut News

मेरठ जिला प्रशासन ने धर्मस्थल निजी कार्यालय होटल और रेस्तरां खोलने की मंजूरी दी है। यानी अगर इनमें से कोई भी प्रतिष्ठान कंटेनमेंट या बफर जोन में है वह नहीं खुलेगा।

By Prem BhattEdited By: Published: Mon, 08 Jun 2020 09:15 AM (IST)Updated: Mon, 08 Jun 2020 09:15 AM (IST)
Unlock-1: आज से खुलेंगे धर्मस्थल, ऑफिस, मॉल, होटल और रेस्तरां, जानें कहां-कहां जा सकते हैं आप Meerut News
Unlock-1: आज से खुलेंगे धर्मस्थल, ऑफिस, मॉल, होटल और रेस्तरां, जानें कहां-कहां जा सकते हैं आप Meerut News

मेरठ, जेएनएन। बफर जोन के ही फार्मूले को आधार बनाकर मेरठ जिला प्रशासन ने सोमवार से धर्मस्थल, निजी कार्यालय, होटल और रेस्तरां खोलने की मंजूरी दी है। यानी अगर इनमें से कोई भी प्रतिष्ठान कंटेनमेंट या बफर जोन में है, वह नहीं खुलेगा, बाकियों को तयशुदा शर्तों के साथ काम करने की अनुमति होगी। ऐसे में अब मेरठ शहर में तो ऐसे इलाके नाममात्र ही हैं जिनमें ये गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं।

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सोमवार से सशर्त अनुमति 

जिलाधिकारी अनिल ढींगरा का कहना है कि कंटेनमेंट और बफर जोन के बाहर इन गतिविधियों को लोग सोमवार से सशर्त शुरू कर सकते हैं। नियमों का पालन कराने के लिए संबंधित अपर नगर मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट तथा शहर के बाहर ए

हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट और बफर जोन में कुछ नहीं होगा

व्यापारियों, उद्यमियों और जनता के दबाव के चलते मेरठ शहर के लिए जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन का दो दिन पहले ही नए सिरे से निर्धारण किया था। जिसमें प्रशासन ने हॉटस्पॉट के 250 मीटर क्षेत्र को सील रखने तथा उसके कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कोई भी गतिविधि शुरू न करने का आदेश जारी किया था। बफर जोन के माध्यम से जिला प्रशासन ने शहर में सभी प्रमुख बाजारों के ताले ढाई महीने बाद भी नहीं खुलने दिए हैं। केंद्र सरकार के अनलॉक-1 की गाइडलाइन के मुताबिक प्रथम चरण में 8 जून से धर्मस्थल, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट को खोला जाना है, लेकिन जिला प्रशासन ने इन गतिविधियों को भी हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट और बफर जोन के जाल में उलझा दिया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाजारों की भांति बफर जोन में शामिल इलाकों में धर्मस्थल, मॉल, होटल, रेस्तरां जैसी गतिविधियां भी शुरू नहीं की जाएंगी।

इनका कहना है

आज सोमवार से धर्मस्थल, मॉल, होटल और रेस्तरां जैसी गतिविधियां शुरू हो सकेंगी लेकिन केवल हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट और बफर जोन के बाहर ही। इन क्षेत्रों में किसी गतिविधि को अनुमति नहीं मिलेगी। शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। ऐसा न करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। मजिस्ट्रेट इसका पालन कराएंगे।

- अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी

शॉपरिक्स मॉल और दिल्ली बाईपास खुल सकेगा

दैनिक जागरण चौराहा स्थित शॉपरिक्स मॉल में दो होटल और कई रेस्तरां हैं। इसमें केएफसी और डोमिनोज पिज्जा का आउटलेट भी है। शुक्रवार देर रात अपर नगर मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी की गई कंटेनमेंट जोन की सूची से यह इलाका बाहर है। मेवला प्लाईओवर के नीचे स्थित होटल मुकुट महल संक्रमण रहित क्षेत्र में है। इसी प्रकार दिल्ली बाईपास पर स्थित प्रमुख होटल और रेस्तरां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

औघडऩाथ मंदिर समेत अधिकतर मंदिर अभी बफर जोन में

शहर में औघडऩाथ, काली मंदिर सदर, अन्नपूर्णा मंदिर, बुढ़ाना गेट हनुमान मंदिर, झाडख़ड़ी शिव मंदिर नगर निगम विल्वेश्वर महादेव मंदिर थाना सदर बाजार के पास समेत अधिकांश मंदिर प्रतिबंधित क्षेत्रों में हैं। जबकि मंशा देवी मंदिर जागृति विहार, डोगरा मंदिर तोपखाना, दयालेश्वर मंदिर मोहनपुरी, देव मंदिर मोदीपुरम आदि मंदिर संक्रमण रहित क्षेत्रों में शामिल हैं।

ये हैं हालात

मॉल

प्रतिबंधित क्षेत्र : पीवीएस मॉल

प्रतिबंधमुक्त क्षेत्र : शॉपरिक्स मॉल और मिलांज मॉल

प्रमुख होटल

प्रतिबंधित क्षेत्र : हारमनी इन गढ़ रोड, होटल क्रोम, सम्राट पैलेस, ब्रॉड-वे गढ़ रोड, होटल क्रिस्टल, बेगमपुल के पास स्थित सभी होटल, राजमहल।

प्रतिबंधमुक्त क्षेत्र : मुकुट महल दिल्ली रोड, कंट्री इन, हाइफन, ब्राउरा, गॉडविन,

प्रमुख रेस्तरां

प्रतिबंधित क्षेत्र : हीरा स्वीट्स बाउंड्री रोड, ओलिविया, 22 बी, चूल्हा चौका, मानचाऊ, एंप्रेस कोर्ट, एल्फा, वोल्गा ग्रेंड, इंडाना, मारवाड़ी भोज।

प्रतिबंधमुक्त क्षेत्र : फ्लेविया साकेत, बार्बी क्यू नेशन एसटूएस स्कवायर मॉल, केएफसी और डोमिनोज शॉपरिक्स मॉल, बिग बाइट, हाइवे किचन, ग्रांड 5, नाथूज, बीकानेर वाला मोदीपुरम, डोमिनोज मिलांज मॉल। 


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