कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत, अब क्या होगा मुस्कान-साहिल और रविता-अमरदीप के परिजनों का अगला कदम?
मेरठ में दो चर्चित हत्याकांडों में दो महिलाओं सहित चार दोषियों को मृत्युदंड सुनाया गया है। सभी दोषियों के परिजन निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

मुस्कान-साहिल और रविता-अमरदीप
HighLights
मेरठ में दो चर्चित हत्याकांडों में चार दोषियों को मृत्युदंड।
दोषी हाईकोर्ट में अपील करेंगे, सरकारी वकील लेने से इनकार।
रविता-अमरदीप को जेल में काम मिला, रविता की तबीयत बिगड़ी।
जागरण संवाददाता, मेरठ। तीन दिन के भीतर दो अदालतों ने दो चर्चित हत्याकांडों में दो महिलाओं समेत चार दोषियों को मृत्युदंड सुनाया। दोनों मामलों में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। सजा के बाद दोषियों के स्वजन सामने आए हैं और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
चारों दोषियों ने जेल प्रशासन से कहा है कि उन्हें सरकारी अधिवक्ता की जरूरत नहीं है और परिवार के लोग ही मुकदमे की पैरवी करेंगे। साहिल और मुस्कान की तरह रविता और अमरदीप को भी जेल में काम सौंपा गया है। अमरदीप को खेती और रविता को सिलाई का काम दिया गया है। चारों की जेल में काउंसलिंग कराई गई है। रविता की तबीयत खराब होने पर जेल के डाक्टर उसका उपचार कर रहे हैं।
12 अप्रैल 2025 को हस्तिनापुर के अकबरपुर सादात में अमित के सोने के बाद रविता ने फोन कर अमरदीप को घर बुला लिया। वह थैले में सांप लेकर पहुंचा। इसके बाद रविता ने पति अमित के हाथ पकड़े और अमरदीप ने उसका गला दबा दिया। मौत के बाद दोनों ने शव के नीचे सांप छोड़ दिया।
अमित की चारपाई पर सांप देखकर रविता ने शोर मचा दिया। परिवार ने समझा कि सांप ने डस लिया है। सपेरे को बुलवाकर सांप पकड़वाया। इसके बाद परिवार अमित के शव को बुलंदशहर के गुलावठी में झाड़फूंक के लिए ले गए। उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।
चारों मुजरिमों ने सरकारी वकील लेने से किया इनकार
तीन दिन बाद रिपोर्ट आने पर पता चला कि अमित की गला दबाकर हत्या की गई थी। तब 17 अप्रैल 2025 को रविता और अमरदीप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने रविता व अमरदीप को पकड़कर पूछताछ की। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। तभी से दोनों जेल में बंद हैं।
23 जून को पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। सात अक्टूबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को अदालत ने रविता व अमरदीप को मृत्युदंड तथा प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। निर्णय आने के बाद रविता की जेल में तबीयत बिगड़ गई, जेल के डॉक्टरों को लगाकर उसका उपचार कराया।
वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि चारों मुजरिमों ने हाईकोर्ट में अपील करने के लिए सरकारी अधिवक्ता लेने से इनकार कर दिया। रविता और अमरदीप दोनों के स्वजन ने जेल में उनसे संपर्क किया है।
इसी तरह से साहिल के स्वजन ने मुस्कान का केस भी लड़ने की बात कही है। हालांकि अभी तक मुस्कान के स्वजन ने केस लड़ने की बात नहीं कही है, पर वह जल्द ही मुस्कान से जेल में मिलने आएगे। मीडिया की वजह से चारों के स्वजन उनसे जेल में मिलने नहीं आए है।
