MDA बोर्ड बैठक : टीपी नगर का प्रस्ताव उलझा, गांव में आराम से खोलिए पेट्रोल पंप Meerut News
मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक की अच्छी खबर यह है कि पहली बार विकास को गांव की ओर मोड़ने की कोशिश की गई है। एक संशोधन किया गया है जिससे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
मेरठ, जेएनएन। एमडीए की बोर्ड बैठक की अच्छी खबर यह है कि पहली बार विकास को गांव की ओर मोड़ने की कोशिश की गई है। एक संशोधन किया गया है जिससे अब गांवों में पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन धड़ाधड़ खुलने लगेंगे। ऐसे क्षेत्रों में भी विकास सुनियोजित हो इसलिए मवाना, हस्तिनापुर व सरधना के साथ ही शहर के आसपास के 124 गांवों के लिए अलग से महायोजना बनेगी।
गंगा नगर एक्सटेंशन
गंगा नगर एक्सटेंशन में शिक्षण संस्थान, अस्पताल, फिलिंग स्टेशन व पुलिस स्टेशन के लिए जगह आरक्षित की गई है जिसका मकसद ग्रामीण क्षेत्र की ओर सुविधाएं पहुंचाना है। जहां शहर के तमाम अवैध निर्माणकर्ताओं को राहत मिलेगी तो वहीं हजारों निर्माणों को ढहाना अब मजबूरी हो जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए विशेष पार्क बनाया जाएगा। वहीं अखरने वाली बात ये है खाली खजाने को झांकने के बाद तैयार हुए प्रस्ताव में विकास की कोई नई योजना नहीं रखी गई। यहां तक कि पांचली खुर्द में ट्रांसपोर्ट नगर का सपना भी लगभग अटक गया है। किश्त के ब्याज पर छूट देने की तैयारी थी, उसे भी अस्वीकार कर दिया गया है। बैठक में मंडलायुक्त अनीता सी मेश्रम, डीएम अनिल ढींगरा, एमडीए वीसी राजेश पांडेय, नगर आयुक्त डा. अरविदं कुमार चौरसिया, एमडीए सचिव प्रवीणा अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
बोर्ड में रखे गए प्रस्ताव और उनपर लिए गए निर्णय
प्रस्ताव-एक : प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2018-19 की बैलेंस शीट।
निर्णय : अनुमोदित। परीक्षण के लिए सीएजी को भेजी जाएगी।
प्रस्ताव-दो : श्रद्धापुरी फेस-प्रथम आवासीय योजना के सेक्टर-सात के फ्लैट्स पर कब्जा दिया जाना।
निर्णय : स्वीकृत।
प्रस्ताव-तीन : अवैध निर्माण पर नियंत्रण को शमन मानचित्र संबंधी नियम संशोधन
निर्णय : यदि स्वीकृत मानचित्र से 15 फीसद अतिरिक्त निर्माण है तो उसे 10 फीसद का लाभ देकर पांच फीसद को तोड़ने को कहा जाएगा और मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाएगा। 15 फीसद से अधिक अतिरिक्त निर्माण पर आवेदक से सर्किल रेट के हिसाब से धनराशि जमा कराई जाएगी और आवेदक को 10 फीसद से अतिरिक्त निर्माण को तीन माह के अंदर तोड़ना होगा। इसके बाद ही शमन मानचित्र जारी होगा। जमा धनराशि वापस होगी।
प्रस्ताव-चार : पानी बचाने को डुअल पाइप वाटर सिस्टम
निर्णय: स्वीकृत। 5000 वर्ग मीटर व अधिक क्षेत्रफल 9कसंस्थानों को रसोई का पानी कार धोने आदि में यूज करना होगा।
प्रस्ताव-पांच : ग्राम खड़ौली में एक व्यक्ति द्वारा कंवेंशन सेंटर बनाने का मानचित्र का आवेदन।
निर्णय : सैद्धांतिक मंजूरी
प्रस्ताव-छह : मेसर्स सुपरटेक लिमिटेड की इंटीग्रेटेड टाउनशिप की 7.815 एकड़ भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन।
निर्णय : निरस्त
प्रस्ताव-सात : मेसर्स सुपरटेक लिमिटेड ग्रीन विलेज के लिए हापुड़ बाईपास रोड के तलपट मानचित्र में ग्राम नूरनगर एवं नंगला शेर खां का व्यावसायिक भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन।
निर्णय : संशोधन के साथ अगली बैठक में रखा जाएगा।
प्रस्ताव-आठ : याकूब कुरैशी के मीट प्लांट अल फहीम के शमन मानचित्र पर हाईकोर्ट की याचिका के अनुसार विचार।
निर्णय : नियमानुसार अवैध निर्माण तोड़ा गया है। प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया।
प्रस्ताव-नौ : सरधना, मवाना व हस्तिनापुर व 124 गांवों के लिए महायोजना तैयार करना।
निर्णय : स्वीकृत
प्रस्ताव-10 : गंगानगर विस्तार योजना का संशोधित तलपट मानचित्र।
निर्णय : स्वीकृत
प्रस्ताव-11: शासन की अवस्थापना निधि से विकास के लिए प्रस्ताव व उसकी डीपीआर।
निर्णय : कई सड़कों को बनाने व अन्य कार्य के लिए 21 करोड़ रुपये के डीपीआर को बोर्ड की स्वीकृति।
प्रस्ताव-12: एडब्ल्यूएचओ से रास्ते के लिए जमीन की अदला-बदली।
निर्णय : कमेटी बनाकर विधिवत परीक्षण करा लिया जाए फिर इसकी प्रक्रिया संपन्न की जाए।
प्रस्ताव-13: लोहिया नगर आवासीय योजना में बुनकरों को ब्याज में राहत देना व लेआउट बनाना
निर्णय: विस्तृत समीक्षा होगी फिर प्रस्ताव रखा जाएगा।
प्रस्ताव-14: दिव्यांग जनों के लिए विशेष पार्क का निर्माण
निर्णय : सैद्धांतिक मंजूरी।
प्रस्ताव-15 : न्यू ट्रांसपोर्ट नगर के लिए पांचली खुर्द में जमीन अधिग्रहण
निर्णय : सर्वे किया जाएगा और उसकी उपयोगिता देखी जाएगी।
प्रस्ताव-16 : आवासीय व गैर आवासीय श्रेणी की संपत्तियों के किश्तों पर ब्याज में छूट
निर्णय : अगली बोर्ड में रखा जाएगा।
प्रस्ताव-17: ग्रामीण क्षेत्र में फिलिंग स्टेशन बनाने के लिए मेरठ महायोजना-2021 में संशोधन।
निर्णय : 18 मीटर या उससे अधिक चौड़े रास्ते पर स्वीकृति की अनुमति।
प्रस्ताव-18: एसटीपी के लिए शुल्क वसूली
निर्णय : स्वीकृत
प्रस्ताव-19 : रेरा के वादों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की फीस निर्धारण।
निर्णय :फीस निर्धारित की गई।
निजी बिल्डर की कॉलोनी में रहने वालों पर आएगा भार
जिन बिल्डरों ने एमडीए से जमीन लेकर ग्रुप हाउसिंग या कॉलोनी बसाई थी, उनसे अब एमडीए 193 रुपये प्रति वर्ग मीटर (कुल क्षेत्रफल के हिसाब से) की दर से एसटीपी उपयोग शुल्क वसूलेगा। इन कॉलोनियों के पाइप एमडीए की एसटीपी से जुड़े होते हैं। बिल्डर को यह धनराशि एक बार ही चुकानी है। जब किसी बिल्डर से एमडीए शुल्क वसूलेगा तो बिल्डर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने आवंटियों से शुल्क वसूलेगा।
यूं अटक जाएगा पांचली में ट्रांसपोर्ट नगर
पांचली खुर्द में ट्रांसपोर्ट नगर में 38.92 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जानी है। जमीन का सर्किल रेट है 1700 रुपये वर्ग मीटर। सर्किल रेट का चार गुना देने पर देने होंगे 6800 रुपये वर्ग मीटर। यानि 264 करोड़ रुपये मुआवजा में जाएंगे। इस धनराशि का 10 फीसद डीएम के खाते में नियमानुसार जमा करना होगा। विकास कार्य करने के बाद सिर्फ 50 फीसद जमीन पर ही प्लॉट काटे जा सकेंगे। इन प्लॉटों को एमडीए बेचेगा 30 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर में। ऐसे में सवाल उठा कि इतने महंगी दर पर क्या कोई खरीदेगा भी या नहीं? वहीं बागपत रोड फ्लाईओवर वाहनों के निकलने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए अब इन सबको देखते हुए सर्वे होगा।