Lockdown 4.0: शहर के मंडपों में नहीं घर में होंगी शादियां, 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल Meerut News
शहर में फिलहाल मंडपों में नहीं सिर्फ घरों में ही शादियां होंगी। 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने लॉकडाउन-4 की गाइडलाइन को स्पष्ट किया।
मेरठ,जेएनएन। Lockdown 4.0 फिलहाल मंडपों में नहीं सिर्फ घरों में ही शादियां होंगी। इस दौरान 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। शुक्रवार को जिलाधिकारी ने लॉकडाउन-4 की गाइडलाइन को स्पष्ट किया। बता दें कि मंडप एसोसिएशन ने दावा किया था कि जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन के बाहर विवाह मंडपों को शादी कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। एसोसिएशन के महामंत्री विपुल सिंघल ने जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम में 500 लोगों को शामिल किए जाने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद जिलाधिकारी मंडप एसोसिएशन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया।
होगी सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने शुक्रवार को शहर के बाजारों को लेकर भी स्पष्टीकरण आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि सदर और कोटला बाजार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही खोला जाएगा। इन बाजारों में केवल आवश्यक वस्तुओं का विक्रय ही हो सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
नगर आयुक्त, एसडीएम और बीडीओ जिम्मेदार होंगे
शुक्रवार रात जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने कैंप कार्यालय पर अफसरों के साथ बैठक में स्पष्ट कहा कि निगरानी समितियों की कार्यशैली में सुधार नहीं होने नगर आयुक्त, एसडीएम और बीडीओ उत्तरदायी होंगे। उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। डीएम ने नाराजगी जताई कि क्वारंटाइन केंद्रों पर आयुष विभाग की गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई और सीएमओ को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
एडीएम वित्त को निर्देश
प्रवासी मजदूर जनपद से भूखा न जाए। उनके स्वास्थ्य की भी जांच की जाए। एडीएम वित्त को निर्देश दिए कि पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेन उपलब्धता के प्रयास तेज किए जाए। क्वारंटाइन सेंटर पर रहने वाले लोग अभद्रता करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और प्रवासी मजदूरों को अस्थायी राशन कार्ड बनाकर दो महिने का राशन दिया जाए।