Lockdown 4.0: मेरठ शहर में उद्योग को मिलेगी थोड़ी राहत, लेकिन बाजार अभी नहीं खुलेंगे
डीएम ने बताया कि शहर में अभी आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर किसी अन्य सामग्री की दुकानों को नहीं खोला जा सकता है।
मेरठ, जेएनएन। Lockdown 4.0 लाकडाउन-4 की गाइडलाइन ने मेरठ के उद्योगों और व्यापारियों को जो राहत की उम्मीद जगाई थी वह बुधवार को उस समय फीकी पड़ गई जब केंद्र सरकार की रेड जोन में शामिल जनपदों की सूची में मेरठ का नाम आ गया। इसके साथ ही डीएम अनिल ढींगरा ने भी पूरे मेरठ शहर और छावनी क्षेत्र को अगले आदेश तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। हालांकि दिन में जिला प्रशासन ने उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों और मंडी, दवा व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उनके लॉकडाउन-4 के लिए छूट के लिखित प्रस्ताव भी मांगे। देर रात डीएम ने बताया कि शहर में अभी आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर किसी अन्य सामग्री की दुकानों को नहीं खोला जा सकता है। उद्योगों को जरूर कुछ राहत मिल सकती है। पूरी स्थिति गुरुवार को ही स्पष्ट की जाएगी।
पूरा शहर और छावनी कंटेनमेंट जोन
लॉकडाउन-4 की गाइडलाइन में जहां हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन तथा बफर जोन की सीमा को कम करके लोगों को राहत देने का प्रयास किया गया है लेकिन डीएम अनिल ढींगरा ने बुधवार को नया आदेश जारी करके पूरे मेरठ शहर और छावनी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। पूर्व में 18 मई तक के लिए जिला प्रशासन ने मेरठ शहर और छावनी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। अब डीएम ने उसी व्यवस्था को अग्रिम आदेश तक के लिए लागू किया है।
उद्योगों को राहत की उम्मीद
लॉकडाउन-4 की गाइडलाइन के मुताबिक छूट पर निर्णय लेने के लिए जिला प्रशासन ने दिन में उद्योग प्रतिनिधियों, मंडी (नवीन मंडी, सब्जी मंडी तथा फल मंडी) के व्यापारी नेताओं के साथ बैठक करके उनसे छूट के लिखित प्रस्ताव मांगे। सभी ने अपनी अपनी मांगे लिखकर दे भी दीं। देर रात जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि मेरठ के हालात को देखते हुए अभी शहर में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर किसी अन्य सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आवश्यक वस्तुओं के बाजार और दुकानों के खुलने का शेड्यूल भी गुरुवार शाम तक नए सिरे से जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली रोड पर मेवला फ्लाईओवर से परतापुर फ्लाईओवर के बीच में कई औद्योगिक क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के नियमों में राहत का लाभ मिल सकता है। इक्का दुक्का औद्योगिक क्षेत्र को शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है।
शराब की दुकानें भी रहेंगी बंद
शासन ने ग्रामीण क्षेत्र में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान कर रखी है। लाकडाउन-4 में शहर के भी कुछ इलाकों में शराब की दुकानें खुलने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन बुधवार के अपडेट के बाद शहर में शराब की दुकानों के खुलने की उम्मीद भी खत्म हो गई है।
एसडीएम का आदेश बदलेगा
बाजारों को खोलने के असमंजस के बीच बुधवार को एसडीएम सरधना ने सरधना नगर पालिका, नगर पंचायत हर्रा, खिवाई, करनावल, दौराला और लावड़ क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ अन्य वस्तुओं की दुकानों को खोलने का आदेश जारी करते हुए उनके दिन निर्धारित कर दिए थे। आदेश में उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की सभी दुकानों को पूर्ण लॉकडाउन के दो दिन सोमवार और गुरुवार को छोड़कर अन्य सभी दिन खोलने, बाकि वस्तुओं की दुकानों को दो और तीन दिन ही खोलने का आदेश दिया था। डीएम अनिल ढींगरा ने बताया कि उक्त आदेश में अभी बदलाव होगा। उसके बाद उसे लागू किया जाएगा।
केंद्र सरकार की रेड जोन सूची में मेरठ भी
लाकॅडाउन-4 की गाइडलाइन के तहत उद्योग और व्यापारी जिला प्रशासन से राहत की मांग कर रहे थे। उन्हें उम्मीदें भी थी लेकिन बुधवार को ही केंद्र सरकार द्वारा रेड जोन में शामिल जनपदों की सूची जारी कर दी गई। जिसमें मेरठ समेत प्रदेश के छह जनपद शामिल हैं। रेड जोन में शामिल जनपदों में लॉकडाउन-4 के तहत मिलने वाली छूट जिलाधिकारी के विवेक पर छोड़ी गई।
कंटेनमेंट जोन है, लिहाजा कोर्ट भी नहीं खुलेगी
बुधवार को हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने भी कंटेनमेंट जोन में कोर्ट खोलने का आदेश जारी किया था। जिसके संबंध में जिला जज ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर न्यायालय खोलने पर मत मांगा था। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला जज को रिपोर्ट भेज दी गई है कि मेरठ शहर अभी कंटेनमेंट जोन में है लिहाजा कोर्ट नहीं खोली जा सकती हैं।
नवीन मंडी में भी गतिविधियां शुरू कराने की मांग
नवीन मंडी व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि अनाज मंडी अच्छे से चल रही है लेकिन दो दिन पूर्ण लॉकडाउन और रविवार के अवकाश के कारण तीन दिन काम बंद रहता है। उन्होंने रविवार को दुकानें खोलने की अनुमति मांगी। वहीं फ्रूट एसोसिएशन के अध्यक्ष हाजी इरशाद और नौशाद ने बताया कि जाग्रति विहार अस्थाई मंडी में तरबूज, खरबूजा और केला की बिक्री की जा रही है। फल के अन्य आइटम को नवीन मंडी में ही बिक्री करने की अनुमति दी जाए।
अनुमति दी जाए
सब्जी व्यापारियों की ओर से पदम सैनी ने कहा कि हरी सब्जी के अलावा आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन आदि को नवीन मंडी में शारीरिक दूरी बनाकर बेचने की अनुमति दी जाए। ताकि भीड़ बंटी रहे। उन्होंने शहर के चार कोनों पर सब्जी मंडी आयोजित कराने का भी प्रस्ताव दिया। राजकुमार सोनकर ने लोहियानगर मंडी को वहीं पर वापस भेजने की मांग की। खैरनगर के आए दवा व्यापारियों ने कहा कि खैरनगर में दोनों ओर की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। जबकि संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने कोटला को दो दिन तथा सदर बाजार को तीन दिन खोले जाने पर आपत्ति की। उन्होंनो दोनों बाजारों को तीन-तीन दिन ही खोले जाने की मांग की।