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रिटर्न भरने पर लोन मिलने में रहती है आसानी, आखिरी तारीख है 30 नवंबर

इस बार आयकर विभाग का कर संग्रह करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। कोविड के चलते इस बार आयकर की रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर की गई। कर के दायरे में आने वाले लोगों से आयकर विभाग रिटर्न फाइल करने के लिए भी कह रहा है।

By Himanshu DiwediEdited By: Published: Wed, 04 Nov 2020 12:22 AM (IST)Updated: Wed, 04 Nov 2020 12:22 AM (IST)
रिटर्न भरने पर लोन मिलने में रहती है आसानी, आखिरी तारीख है 30 नवंबर
रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर ।

मेरठ, जेएनएन। इस बार आयकर विभाग का कर संग्रह करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। कोविड के चलते इस बार आयकर की रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर की गई। कर के दायरे में आने वाले लोगों से आयकर विभाग रिटर्न फाइल करने के लिए भी कह रहा है। साथ ही रिटर्न फाइल करने के फायदे भी बताए जा रहे हैं।

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आयकर विभाग की ओर से इसे लेकर लोगों के पास मेल भी आ रहे हैं। जिसमें रिटर्न फाइल के विषय में बताया जा रहा है। आयकर दायरे में आने वाले अगर आइटीआर नहीं भरते हैं तो 10 हजार रुपये पेनाल्टी भी लग सकती है।

जब भी कोई रिटर्न फाइल करता है। तो उसके फार्म 16 भी भरा जाता है। फार्म 16 नौकरीपेशा लोगों को नियोक्ता से मिलता है। यह एक प्रमाणिक प्रमाणपत्र होता है कि व्यक्ति की आय कितनी है। सीए अनुपम शर्मा बताते हैं कि बैंक से लोन लेते समय बैंक आइटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) जरूर मांगते हैं। जिसके पास यह प्रमाणपत्र होता है, उसे लोन आसानी से मिल जाता है। वीजा के लिए आवेदन करते समय भी आइटीआर के मजबूत आधार होता है। अगर कोई अपना व्यवसाय भी शुरू करना चाहता है तो उसमें भी आइटीआर की उपयोगिता होती है। इसके अलावा कई वित्तीय लेनदेन में भी यह आधार होता है।


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