सीएए उपद्रव में नगर का माहौल खराब करने के मामले में जावेद आफताब की जमानत निरस्त
बिजनौर सीजेएम दिलीप कुमार सचान ने सीएए के विरोध में उपद्रव कर नगर का माहौल खराब करने के मामले में आरोपित अधिवक्ता जावेद आफताब की जमानत निरस्त कर दी है।
बिजनौर, जेएनएन। सीजेएम दिलीप कुमार सचान ने सीएए के विरोध में उपद्रव कर नगर का माहौल खराब करने के मामले में आरोपित अधिवक्ता जावेद आफताब की जमानत निरस्त कर दी है। पुलिस ने आफताब को वापस जेल भेज दिया। सत्र न्यायालय में जमानत पर सुनवाई शुक्रवार को होगी।
20 दिसंबर 2019 को काफी संख्या में लोग सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। नगर पालिका की ओर से लगभग 250 उपद्रवी जिनके हाथों में लाठी-डंडे, तलवारनुमा लोहे तथा तमंचे थे, वह सिविल लाइन में सड़क के दोनों ओर खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचाकर आने-जाने वाले लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे। इस दौरान उपद्रवियों ने एक होटल पर तोडफ़ोड़ की तथा होटल के स्वामी और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इस दौरान अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से 33 लोगों को गिरफ्तार किया था। घटना की रिपोर्ट होटल स्वामी गौरव कुमार ने 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। विवेचना में आरोपित जावेद आफताब का नाम प्रकाश में आया था। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सीजेएम ने आरोपित की जमानत निरस्त कर दी है। उक्त मामले में सीजेएम के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर सुनवाई 31 जुलाई को होगी।
अन्य मामलोंं में भी वारंट तामील कराए
जावेद आफताब के खिलाफ सीएए प्रदर्शन के दौरान लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस ने जावेद आफताब को सीएए प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने के सात माह पुराने मामलों में वारंट तामील कराकर पुलिस हिरासत में सीजेएम कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में ही जावेद आफताब के खिलाफ अन्य मामलों में भी वारंट तामील करा दिए हैं। अब तामील कराए गए मुकदमों में भी आरोपित को जमानत करानी पड़ सकती है।
पुलिस मेरा एनकाउंटर कर सकती है
जावेद आफताब का आरोप है कि पुलिस व स्थानीय प्रशासन उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है।