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Lockdown: सहारनपुर में इस प्रकार रहेगा 55 घंटे लॉकडाउन का फार्मूला, जानिए क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद Saharanpur News

जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार सहारनपुर जिले में शुक्रवार की रात्रि दसे बजे से सोमवार प्रातः पांच बजे तक प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए है।

By Prem BhattEdited By: Published: Wed, 15 Jul 2020 07:30 AM (IST)Updated: Wed, 15 Jul 2020 07:30 AM (IST)
Lockdown: सहारनपुर में इस प्रकार रहेगा 55 घंटे लॉकडाउन का फार्मूला, जानिए क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद Saharanpur News
Lockdown: सहारनपुर में इस प्रकार रहेगा 55 घंटे लॉकडाउन का फार्मूला, जानिए क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद Saharanpur News

सहारनपुर, जेएनएन। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कोविड-19 महामारी व संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार शुक्रवार की रात्रि दसे बजे से सोमवार प्रातः पांच बजे तक प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी शहरी व ग्रामीण हॉट, बाजार,गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान शनिवार व रविवार का पूर्णरूप से बंद होंगे। शेष दिवसों में इनके खुलने का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक होगा।

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शनिवार व रविवार को साप्‍ताहिक अवकाश

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार व रविवार को सभी शासकीय कार्यालय ;समस्त आवश्यक सेवाओं व बैंकों को छोड़कर बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी शहरी व ग्रामीण हॉट, बाजार,गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में होने वाली साप्ताहिक बंदी अब शनिवार व रविवार को रखी जायेगी। शनिवार व रविवार के दिन जो बाजार लगाये जाते थे, अब वो सोमवार से शुक्रवार के मध्य दिन में लगाये जा सकते है। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन सुनिशिचत कराते हुए खुले रह सकते है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित समस्त औद्योगिक कारखाने जिसमें आईटी. तथा आईटीईएस से जुड़े उद्योग सम्मिलित है, चलते रहेंगे। उन्होंने बताया कि इन उद्योगों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन सुनिशिचत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में कोविड़ हैल्प डेस्क की स्थापना किया जाना आवश्यक होगा।

इन पर कोई प्रतिबंध नहीं

जिलाधिकारी ने बताया कि इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं, दवाई, दूध, न्यूज पेपर, चिन्हित पेट्रोल पम्प आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वाॅरियर, स्वच्छता कर्मी और डोर-स्टेप डिलवरी से जुड़े व्यक्तियों को आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने बताया कि रेलवे व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलो से आने जाने वाले यात्रियों के लिए यथावश्यक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से व्यवस्था कराई जायेंगी। हवाई अड्डो व अपने गंतव्य स्थल तक जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने बताया करा राष्ट्रीय/राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। साथ ही इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प व ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।

पहचान पत्र ही ड्यूटी पास

डीएम ने जारी निर्देश में बताया है कि इस अवधि में जनपद के समस्त नगर निकाय, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज विभाग द्वारा शुद्ध( पेजयल, सफाई व स्वच्छता का विशेष वृहद अभियान चलाया जायेंगा। इसमें शामिल सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इन प्रतिबंधों से मुक्त रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि इनसे सम्बधिंत समस्त कार्यालय भी पूर्व की भांति खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 व संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्यके घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान यथवत चलता रहेंगा। इन से सम्बधिंत कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे समस्त कोरोना वाॅरियर, अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा।

अगले आदेशों तक तक प्रभावी

उनकी आवाजाही को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जायेगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बधिंत कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से सम्बधिंत अधिकारी व कर्मचारी का पहचान पत्र ही ड्यूटी ड्यूटी पास माना जायेंगा। उनकी आवाजाही को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जायेगा। डीएम अखिलेश सिंह ने बताया कि यह आदेश जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में अगले आदेशों तक तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवेहलना या उल्लघंन करने वालों के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक भारतीय दण्ड़ विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध माना जायेगा।  


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