Move to Jagran APP

विस की एससी-एसटी समिति के आदेश पर अवैध कालोनी ध्वस्त

मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर मंगलवार को 12 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसि

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Sep 2021 09:50 PM (IST)Updated: Tue, 21 Sep 2021 09:50 PM (IST)
विस की एससी-एसटी समिति के आदेश पर अवैध कालोनी ध्वस्त
विस की एससी-एसटी समिति के आदेश पर अवैध कालोनी ध्वस्त

मेरठ,जेएनएन। मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर मंगलवार को 12 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कालोनी पर चला। प्राधिकरण की यह कार्रवाई विधानसभा की एससी-समिति (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति) के आदेश पर की गई। मामला अनुसूचित जाति व सामान्य जाति के बीच खरीद संबंधी नियमों का पालन न करने व मानचित्र स्वीकृत न कराने से जुड़ा है।

loksabha election banner

मोदीपुरम में कृषि विवि के पीछे आलू फार्म व माउंट लिटेरा के पास संजय चौधरी द्वारा कालोनी विकसित की जा रही है। जो 12 एकड़ से अधिक जमीन पर विकसित की जा रही है। मामले की शिकायत भाजपा विधायक सोमेंद्र तोमर, विधायक सत्यवीर त्यागी, विधायक जितेंद्र पाल सिंह व भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा ने की थी। एमडीए के साथ ही इन जनप्रतिनिधियों ने इसकी शिकायत एससी-एसटी समिति से भी की थी। समिति के सभापति हस्तिनापुर से भाजपा विधायक दिनेश खटीक हैं। समिति ने जांच कराई तो मामला यह सामने आया कि कालोनी का मानचित्र स्वीकृत नहीं है। जमीन के मूल स्वामी अनुसूचित जाति के मिले। पूरा प्रकरण देखने के बाद समिति ने राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देशित किया। शासन ने एमडीए को आदेश दिया, जिसके क्रम में कालोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जोनल अधिकारी धीरज सिंह ने बताया कि वीसी मृदुल चौधरी के निर्देश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के तहत कालोनी में लगाए गए 50 बिजली के खंभे तोड़ दिए गए। 12 प्लाटों की दीवारें ढहा दी गईं। बन चुके दो मकानों पर सील लगाई गई। कार्रवाई में प्रशासन की ओर से नामित मजिस्ट्रेट एसके वर्मा व थाना पल्लवपुरम की पुलिस भी मौजूद रही।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.