सोहरका के नरेंद्र हत्याकांड में दोषी मालू को आजीवन कारावास, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
सोहरका के नरेंद्र हत्याकांड में दोषी मालू को फास्ट ट्रैक कोर्ट से उम्रकैद की सजा सुनाई। साल 2016 में हुई इस हत्या के बाद दो और हत्या हुई थीं।
मेरठ। सोहरका के नरेंद्र हत्याकांड में सोहवीर उर्फ मालू को दोषी करार देते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार दोपहर बाद यह फैसला सुनाया गया।
परतापुर थानाक्षेत्र के सोहराका गांव में साल 2016 में नरेंद्र की हत्या कर दी गई थी। इसमें गांव के सोहवीर को नामजद किया गया था। मुकदमा नरेंद्र की पत्नी निछतर कौर ने दर्ज कराया था। बेटा बलविंद्र गवाह बना था। दोनों की 25 जनवरी 2018 को गवाही होनी थी, लेकिन 24 जनवरी को ही निछतर कौर और बलविंद्र की हत्या कर दी गई थी। शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश प्रकाश तिवारी की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
इस मामले में बलविंद्र और निछत्तर कौर की हत्या के बाद कोई गवाह नहीं बचा था। इसलिए बलविंद्र की पत्नी कंचन ने खुद को गवाह बनाने के लिए अदालत में अर्जी दी थी। इसके बाद अदालत के आदेश पर कंचन को गवाह बनाया गया था। इस हत्याकांड में कंचन इकलौती गवाह थी। गवाह बनने के बाद कंचन और उसके दो बच्चों को एसएसपी स्तर से सुरक्षा में एक गार्द दी गई थी। आरोपित सोहवीर उर्फ मालू ने हाल ही में कुछ दिन पूर्व कंचन और उसके बच्चों को हत्या की धमकी दी थी। बता दें कि निछत्तर कौर और बलविंद्र की हत्या करने वाले विकास जाट को मुजफ्फरनगर पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। वहीं, विनय को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तीसरे शूटर को मेरठ पुलिस अभी तक नहीं तलाश पाई है।