मुजफ्फरनगर में गैंगस्टर को ढाई साल की सजा, पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया
विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट ने गिरोह बंद अधिनियम के आरोपित को दोषी ठहराते हुए ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। मुजफ्फरनगर में विशेष न्यायधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने गिरोह बंद अधिनियम के आरोपित को दोषी ठहराते हुए ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जनपद शामली निवासी संदीप पुत्र बल्लभ पर 15 मई 2017 को शामली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। संबंधित आरोप का मुकदमा विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या पांच राम सुध सिंह के समक्ष चला।
सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने संदीप पुत्र बल्लभ को दोषी ठहराते हुए ढाई वर्ष की सजा सुनाई। दोषी पर कोर्ट ने पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक माह की सजा देने का आदेश जारी किया। सुनवाई के दौरान ही संदीप ने अपराध की स्वीकारोक्ति कर ली थी। वह करीब ढाई वर्ष से जेल में निरूद्ध है।