FIR against Sanjay Singh: मेरठ के इन जिलों में आप नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पर मुकदमा, जाने क्या है पूरा मामला
संजय सिंह पर जगह-जगह से हो की जा रही एफआइआर में अब मुजफ्फरनगर और बागपत में भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। बागपत में दोघट और मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है।
मेरठ, जेएनएन। आम आदमी पार्टी नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और उनके दो सहयोगियों पर राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह का इस्तेमाल तथा समाज में शत्रुता फैलाने का आरोप लगाते हुए मुजफ्फरनगर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं बागपत के दोघट में संजय सिंह समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
मुजफ्फनगर में मुकदमा
शहर कोतवाली क्षेत्र के अहाता औलिया निवासी गौरव अग्रवाल ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इसका उद्देश्य सबका विकास, सबका सम्मान है। आरोप लगाया कि 12 अगस्त 2020 को आम आदमी पार्टी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने अपने सहयोगियों व समर्थक सभाजीत व ब्रज कुमारी निवासी मुजफ्फरनगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अखंडता के प्रति पूर्वाग्रह वाले तथा समाज में शत्रुता की भावना फैलाने वाले बयान दिए। आरोप लगाया कि संजय सिंह आदि ने समाज को जाति वर्ग के आधार पर बांटने तथा सामाजिक समरसता छिन्न-भिन्न करने के उद्देश्य से यह हरकत की है।
हिंदू समाज की अन्य जातियों का उल्लेख कर उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भड़काने व उत्तेजित करने का काम किया। पुलिस ने गौरव अग्रवाल तहरीर पर आइपीसी की धारा-153 बी (किसी भी जाति समुदाय के विरुद्ध किसी भी प्रकार से बोलना या लिखना) व 505 (2) (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना पैदा करने के आशय से बयान व भाषण देना) में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुजफ्फरनगर प्रभारी निरीक्षक अनिल कपरवान ने कहा कि शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी गौरव अग्रवाल की तहरीर पर राज्यसभा सदस्य संजय सिंह व दो अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
बागपत में संजय सिंह समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बड़ौत : शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता संदीप राठी निवासी ग्राम टीकरी पट्टी भोजाना ने थाना दोघट में मुकदमा दर्ज कराया कि 12 अगस्त-2020 को आम आदमी पार्टी के दिल्ली राज्य सांसद संजय सिंह अपने सहयोगी व समर्थक सभाजीत सिंह व बृजकुमारी आदि के साथ प्रेस वार्ता कर रहे थे। प्रेसवार्ता में संजय सिंह ने समाज को जाति वर्ग के आधार पर बांटने के उद्देश्य से बयान दिए हैं। दोघट एसओ हेमेंद्र बालियान ने बताया कि संदीप राठी की तहरीर के आधार पर संजय सिंह, सभाजीत सिंह और बृजकुमारी के खिलाफ आइपीसी की धारा 153-ए (धर्म, भाषा, जाति व नस्ल वगैहर के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश) व 505 (2) (सैन्य विद्रोह या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के मकसद से झूठे बयान देना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।