31 मार्च के बाद भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा छूट का लाभ... यह है योजना
राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए घोषणा की है कि 31 मार्च के बाद बिजली बिल भुगतान करने पर भी छूट मिलेगी। ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू की गई इस योज ...और पढ़ें

राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए घोषणा की है कि 31 मार्च के बाद बिजली बिल भुगतान करने पर भी छूट मिलेगी। (प्रतीकात्मक फोटो)
जागरण संवाददाता, मेरठ। बिजली बिल राहत योजना में उपभोक्ताओं को एक और रियायत दी गई है। अभी तक नेवर पेड उपभोक्ता जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया है, उन्हें ही छूट का लाभ मिल रहा था, लेकिन देखने में आ रहा है कि कई उपभोक्ताओं ने उक्त तिथि के बाद कुछ धनराशि जमा की है उन्हें योजना का लाभ लेने से वंचित रह रहे थे।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने ऐसे उपभोक्ता जो 31 मार्च तक नेवर पेड श्रेणी में थे, लेकिन अगर उन्होंने एक अप्रैल से 30 नवंबर की अवधि में पहली बार भुगतान कर दिया है, तो उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा। यह उपभोक्ता 11 दिसंबर से पंजीकरण करा सकेंगे।
यह लाभ घरेलु उपभोक्ता जिन्होंने दो किलोवाट तक का और वाणिज्य श्रेणी एलएमवी टू के एक किलोवाट तक का कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। योजना के पहले चरण में मूल बकाए पर 25 प्रतिशत की छूट और सरचार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

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