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डग आउट प्रकरण : पुलिस की लचर कार्रवाई से हुक्का बार संचालकों को मिली जमानत Meerut News

पुलिस ने हुक्का बार संचालकों पर केवल लॉकडाउन उल्लंघन एवं महामारी एक्ट में कार्रवाई कर इतिश्री कर ली। आरोपितों को कोर्ट से जमानत पर रिहा कर दिया।

By Prem BhattEdited By: Published: Tue, 11 Aug 2020 09:20 AM (IST)Updated: Tue, 11 Aug 2020 09:20 AM (IST)
डग आउट प्रकरण : पुलिस की लचर कार्रवाई से हुक्का बार संचालकों को मिली जमानत Meerut News
डग आउट प्रकरण : पुलिस की लचर कार्रवाई से हुक्का बार संचालकों को मिली जमानत Meerut News

मेरठ, जेएनएन। Dugout cafe and restaurant डग आउट कैफे एंड रेस्टोरेंट में हुक्का बार के साथ-साथ लव जिहाद का खौफनाक खेल भी सामने आया। इसके बावजूद पुलिस ने हुक्का बार संचालकों पर केवल लॉकडाउन उल्लंघन एवं महामारी एक्ट में कार्रवाई कर इतिश्री कर ली। नतीजा चंद घंटों में ही सामने आ गया। आरोपितों को कोर्ट से जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने मामले में कोई गंभीर धारा नहीं लगाई। पुलिस को इसके लिए किसी पीडि़ता की तरफ से शिकायत का इंजतार है। पुलिस अफसरों का कहना है कि हुक्का बार संचालन में कोई बड़ी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है।

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नाबालिग लड़कियों को हुक्का पिलाते हुए वीडियो

गढ़ रोड पर नई सड़क के पास डग आउट कैफे में नाबालिग लड़कियों को हुक्का पिलाते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ। नौचंदी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई के नाम पर लीपापोती कर डाली। पुलिस ने हुक्का बार पर ताला जडऩे के बाद कैफे मालिक सुमित चौधरी और मैनेजर अविनाश को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हल्की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। जबकि वायरल वीडियो में शास्त्रीनगर सेक्टर-11 निवासी अयान किशोरियों के साथ हुक्का पी रहा है और उनके चेहरे पर धुआं उड़ा रहा है। अयान की कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, जिनमें सामने आया कि कैफे में हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर ब्लैकमेल भी किया जाता है। पुलिस अभी तक अयान को पकड़ नहीं पाई है। इंस्पेक्टर आशुतोष का कहना है कि हुक्का बार के लिए अलग से कोई धारा नहीं है, इसलिए लॉकडाउन उल्लंघन में कैफे मालिक और नौकर पर कार्रवाई की गई है। अयान की धरपकड़ को टीमें लगा दी हैं। उसका नाम मुकदमे में जोड़ा जाएगा।

ये है कार्रवाई का प्रावधान

वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बख्शी का कहना है कि हुक्का बार के खिलाफ अभी पुलिस और प्रशासन के पास केवल सिगरेट व तंबाकू उत्पाद वितरण विनियमन अधिनियम के तहत कार्रवाई का अधिकार है। इसकी धारा 4, 21, 24 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन इसमें चार सौ से लेकर चार हजार तक जुर्माने का ही प्रावधान है। साथ ही नार्कोटिक्स एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम में कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें दस साल से उम्र कैद तक की सजा है। यदि हुक्का बार में लड़के और लड़कियां नाबालिग हैं, तो पोक्सो एक्ट भी लगेगा। अलग-अलग संप्रदाय के हैं, तो एनएसए की कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि लोक व्यवस्था भंग हो रही है। लव-जिहाद का मामला भी सामने आ रहा है।

कार्रवाई में यह विभाग भी सुस्त

खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की तरफ से भी रेस्टोरेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि हर माह डग आउट कैफे की जांच रिपोर्ट जाती है। खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी अर्चना धीरान का कहना है कि उनके निरीक्षण के दौरान कभी भी रेस्टोरेंट में हुक्का बार चलता नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हुक्का बार पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार उनके पास नहीं है। क्योंकि यह खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम में नहीं आता है। एक्साइज विभाग को इस पर कार्रवाई का अधिकार है।

इन धाराओं में हुई कार्रवाई

188 सीआरपीसी, 269, 270, 271 एवं 3ए, 5 महामारी अधिनियम तथा 51, 57 आपदा प्रबंधन अधिनियम में हुक्का बार चला रहे सुमित चौधरी और अविनाश पर कार्रवाई की गई है।


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