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मेरठ में धार्मिक स्थल खोलने पर फैसला आज, प्रशासन के साथ होगी धर्मगुरुओं की बैठक Meerut News

धार्मिक स्थल खोलने को लेकर जिला प्रशासन सोमवार को फैसला करेगा। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में धर्मगुरुओं की बैठक बुलाई गई है। सोमवार से कई और बदलाव भी संभव है।

By Prem BhattEdited By: Published: Mon, 21 Sep 2020 08:00 AM (IST)Updated: Mon, 21 Sep 2020 08:00 AM (IST)
मेरठ में धार्मिक स्थल खोलने पर फैसला आज, प्रशासन के साथ होगी धर्मगुरुओं की बैठक Meerut News
मेरठ में धार्मिक स्थल खोलने पर फैसला आज, प्रशासन के साथ होगी धर्मगुरुओं की बैठक Meerut News

मेरठ, जेएनएन। जिला प्रशासन धार्मिक स्थल खोलने को लेकर सोमवार को फैसला करेगा। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में धर्मगुरुओं की बैठक बुलाई गई है। सोमवार से कई और बदलाव भी लागू होंगे। मुख्य सचिव ने 21 सितंबर से होने वाले बदलावों के लिए 30 अगस्त को आदेश जारी किये थे। डीएम के. बालाजी ने अनुसार सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों व अन्य सामूहिक गतिविधियों को शुरू करने व अधिकतम सौ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। शादी समारोह व अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के कार्यक्रमों में फेस-मास्क का प्रयोग, शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन, थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने व सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

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मजिस्‍ट्रेट देंगे अनुमति

उपरोक्त सभी कार्यक्रमों की अनुमति संबंधित क्षेत्र में सिटी मजिस्टे्रट, उप जिला मजिस्टे्रट व अपर नगर मजिस्टे्रट के स्तर से जारी की जाएगी। कार्यक्रम स्थल एक से अधिक मजिस्टे्रट के क्षेत्राधिकार में स्थित हैं तो ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति शहरी क्षेत्र में एडीएम सिटी व ग्रामीण क्षेत्र में एडीएम प्रशासन देंगे। कंटेनमेंट जोन व कोविड व नॉन कोविड अस्पतालों की भौगोलिक स्थिति तथा धारा-144 के तहत जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

इन्होंने कहा

शासन के निर्देशानुसार 21 सितंबर से शुरू होने वाली गतिविधियों की अनुमति जिला प्रशासन के स्तर से दी जाएगी। इनमें-कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का भी पालन करना होगा। धार्मिक स्थल खोलने के लिए एडीएम को धार्मिक गुरुओं के साथ सोमवार को बैठक करने के निर्देश दिये गए हैं।

- के. बालाजी, डीएम मेरठ।


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