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शहीद जवानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी की छात्रा महरू परवेज के खिलाफ FIR

सेना के शहीद जवानों को लेकर इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी की छात्रा महरू परवेज के खिलाफ तीन थानों में तहरीर दी गई है।

By Prem BhattEdited By: Published: Fri, 08 May 2020 09:42 AM (IST)Updated: Fri, 08 May 2020 07:31 PM (IST)
शहीद जवानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी की छात्रा महरू परवेज के खिलाफ FIR

जेएनएन, बुलंदशहर। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की बीए-एलएलबी की छात्रा महरू परवेज द्वारा शहीदों के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर हिंदु संगठनों में उबाल है। बजरंग दल और शिवसेना ने छात्रा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए तीन थानों में तहरीर दी है। खुर्जा नगर थाना में मुकदमा दर्ज हो गया है जबकि शहर कोतवाली और गुलावठी में तहरीर पर जांच चल रही है।

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इंस्टाग्राम एकाउंट पर आपत्तिजनक टिप्पणी

दरअसल, तीन मई को महरू परवेज ने भारतीय सेना और हाल में शहीद हुए जवानों को लेकर अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दिल्ली में भी महरू के खिलाफ कई हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक एडवोकेट प्रवीण भाटी ने खुर्जा नगर में दी तहरीर में कहा कि देश विरोधी बात करने वाली छात्रा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। उधर, बजरंग दल के पदाधिकारी आदेश चौहान ने गुलावठी थाने में तहरीर देकर महूर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। शहर कोतवाली में शिवसेना जिलाध्यक्ष सर्वेश राणा ने तहरीर देकर कहा कि देश केवल सेना के जवानों के कारण सुरक्षित है। उन पर अभद्र टिप्पणी करने वाली छात्रा पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 

धारा में कर दिया खेल

खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में धारा 505 (1) (बी), 505 (2) (सेना के जवानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और आइटी एक्ट 66 में मुकदमा दर्ज किया है। जबकि तहरीर का मजमून बता रहा है कि आइटी एक्ट की धारा के अलावा  देशद्रोह की धारा-124 भी लगाई जानी चाहिए थी। 

एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाकी की तहरीर पर जांच चल रही है। तहरीर के अनुसार धारा लगाई गई हैं। विवेचना में लगा कि देशद्रोह का मामला है तो देशद्रोह की धारा बढ़ जाएगी।  - संतोष कुमार सिंह, एसएसपी 


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