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पूर्व मंत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज, धारा 136 (1) (बी) के तहत होगी कार्रवाई Baghpat News

बागपत निवासी पूर्व मंत्री नवाब कोकब हमीद के बेटे नवाब अहमद हमीद के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी।

By Prem BhattEdited By: Published: Thu, 16 Jul 2020 07:20 PM (IST)Updated: Thu, 16 Jul 2020 09:42 PM (IST)
पूर्व मंत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज, धारा 136 (1) (बी) के तहत होगी कार्रवाई Baghpat News
पूर्व मंत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज, धारा 136 (1) (बी) के तहत होगी कार्रवाई Baghpat News

बागपत, जेएनएन। जिले के ग्राम सिसाना के खेतों की विद्युत लाइन बिना अनुमति के बागपत शहर में नवनिर्मित कालोनी में शिफ्टिंग करने पर ऊर्जा निगम ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय नवाब कोकब हमीद के बेटे नवाब अहमद हमीद के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। नवाब अहमद हमीद रालोद नेता भी है।

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शिफ्टिंग की सूचना पर हुई थी जांच

33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र बागपत (ग्रामीण) के अवर अभियंता गजेंद्र सिंह ने 13 जुलाई को कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि बागपत-नौरोजपुर रोड पर 11 केवी सिसाना की खेत लाइन शिफ्टिंग की सूचना प्राप्त हुई। उनके द्वारा उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड प्रथम बागपत के साथ मौके स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। जहां पर पाया गया कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय नवाब कोकब हमीद के पुत्र नवाब अहमद हमीद निवासी बागपत द्वारा बागपत-नौरोजपुर रोड पर अपनी नवनिर्मित कालोनी में 63 केवी सिसाना की खेत लाइन, एलटी विद्युत लाइन (3 स्पेन, दूरी लगभग 160 मीटर) बिना विभागीय अनुमति एवं विद्युत लाइन शिफ्टिंग प्राक्लन धनराशि जमा कराए बगैर ही उक्त 63 केवी निजी नलकूप जोडे एवं लाइनों को डिस्मेंटल कर कालोनी के अंदर लगे 5 नंबर पोल पर लाइन खींचकर एवं उक्त 63 केवीए परिवर्तक को कालोनी के बाहर जोड़े पर अवैध रूप से शिफ्ट कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार का कहना है कि इस मामले में आरोपित अहमद हमीद के खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 की धारा 136 (1)(बी) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। केस की विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उधर पूर्व मंत्री नवाब कोकब हमीद के बेटे एवं रालोद नेता नवाब अहमद हमीद ने मामले की जानकारी होने से इंकार किया।

क्या है धारा 136 (1)(बी)

एडीजीसी अनुज ढाका के मुताबिक भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 की धारा 136 (1)(बी) के अंतर्गत बिजली की लाइन से संबंधित कोई सामान जैसे तार, मीटर, ट्रांसफार्मर आदि विद्युत सामग्री को बिना किसी अनुमति के अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पास एकत्र करना होता है। यह अपराध सिद्ध होने पर आरोपित को तीन साल की सजा व जुर्माना या दोनों हो सकते है।  


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