CAA Protest: हिंसा के हर उपद्रवी से वसूले जाएंगे 55,437 रुपये, शासन ने मांगी जानकारी Meerut News
सीएए के विरोध में मेरठ में हुई हिंसा में पांच लोगों की मौत हुई थी। 51 लोगों के विरुद्ध 28.27 लाख की वसूली का आदेश दिया गया है। शासन ने वसूली की जानकारी मांग ली है।
मेरठ, जेएनएन। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर 20 दिसंबर 2019 को शहर के तीन थाना क्षेत्रों में हिंसा के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति की क्षति की वसूली उपद्रवियों से की जानी है। कार्रवाई को लेकर शांत बैठे अधिकारी अचानक हरकत में आ गए हैं। दरअसल, शासन ने वसूली की जानकारी मांग ली है। एडीएम वित्त सुभाष चंद्र प्रजापति ने बुधवार को वसूली कार्यों की समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश दिए। मेरठ में हुई हिंसा में पांच लोगों की मौत हुई थी। 51 लोगों के विरुद्ध 28.27 लाख की वसूली का आदेश दिया गया है। इसमें से अभी तक आठ लोगों से मात्र 99,320 रुपये की वसूल किए जा सके हैं। हिंसा में शामिल प्रत्येक उपद्रवी से एक समान 55,437 रुपये वसूल किए जाएंगे।
218 को नोटिस, 51 से वसूली का आदेश
अपर जिलाधिकारी नगर न्यायालय से तीनों थाना क्षेत्रों में हिंसा के मुकदमों में आरोपित 218 लोगों को नोटिस जारी किया गया था। सुनवाई के बाद 51 लोगों को आरोपित मानते हुए इनसे 28,27,289 रुपये की सरकारी संपत्ति की क्षति की वसूली करने का आदेश हुआ। सभी के विरुद्ध रिकवरी पत्र जारी कर सदर तहसील को वसूली के लिए भेजे गए थे।
शासन ने मांगी रिपोर्ट तो मची हलचल
वसूली के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने डीएम और एसएसपी से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने पूछा है कि आरोपितों से कितनी वसूली हुई। रिपोर्ट एक सप्ताह में मांगी गई है।
अभी तक आठ लोगों से 99,320 की वसूली
अपर जिलाधिकारी नगर न्यायालय से 3 मार्च 2020 को वसूली पत्र जारी किए गए थे। पांच महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी कोई खास प्रगति नहीं दिखी। बुधवार को एडीएम वित्त सुभाषचंद्र प्रजापति ने तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के साथ वसूली की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि अभी तक आठ लोगों से 99,320 रुपये की वसूली की गई है। प्रत्येक उपद्रवी से एक समान 55,437 रुपये वसूल किए जाएंगे। इस राशि में एक आरोपित की बाइक की नीलामी भी शामिल है। वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।
तो यह कारण भी है देरी का
कम वसूली के पीछे एक कारण कोरोना महामारी तो दूसरा हाईकोर्ट का वह आदेश बताया जा रहा है जिसमें कोर्ट ने वसूली की कार्रवाई में सख्ती न करने का निर्देश दिया है। अफसरों का कहना है कि इन्हीं कारणों से उनके हाथ बंधे हैं।
इनका कहना है
हिंसा के आरोपितों से की जा रही वसूली संतोषजनक नहीं है। इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट का आदेश 31 अगस्त तक का है। इसके बाद कार्रवाई तेज की जाएगी। आरोपियों की चल-अचल संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया है। अब उनकी नीलामी होगी।
- सुभाषचंद्र प्रजापति, एडीएम वित्त
कहां पर कितना हुआ था नुकसान
- बुलंदशहर में सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान का आकलन 6.25 लाख रुपये था।
- क्षतिपूर्ति के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।
- हिंसा के सप्ताहभर बाद ही आरोपित पक्ष की ओर से 6.26 लाख का चेक प्रशासन को सौंप दिया गया। एक हजार रुपये पुलिस की बाइक फूंकने का अलग से था।
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- मुजफ्फरनगर में हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई थी।
- 23.41 लाख रुपये के नुकसान का आकलन किया था।
- क्षतिपूर्ति के लिए 57 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी हुए थे। चार लोग जांच में निर्दोष पाए गए थे।
- 53 उपद्रवियों से वसूली होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है।
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बिजनौर में हिंसा में दो लोगों की मौत हुई थी।
- 42 लाख के नुकसान का आकलन किया गया था।
- 57 लोगों के खिलाफ वसूली का नोटिस जारी हुआ था।
- अभी तक वसूली नहीं हो सकी है।
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बागपत, सहारनपुर व शामली में न तो कोई नुकसान हुआ और न ही किसी के खिलाफ नोटिस जारी हुआ।