भाजपा विधायक डा.सोमेंद्र तोमर अदालत में पेश, जमानत Meerut News
मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा विधायक डा. सोमेंद्र तोमर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी व एमएलए पंकज मिश्र की अदालत में पेश हुए।
मेरठ, जेएनएन। मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा विधायक डा. सोमेंद्र तोमर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी व एमएलए पंकज मिश्र की अदालत में पेश हुए। जहां से उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो जमानती व व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर रिहा करने के आदेश दिए।
सरकारी अधिवक्ता सिराजुद्दीन अल्वी ने बताया कि वर्ष-2012 में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा विधायक डा. तोमर व कई अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ चुनाव आचार संहिता का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें विधायक अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। जिस पर अदालत ने उनका जमानती वारंट जारी किया था। बुधवार को विधायक डा. सोमेंद्र तोमर व राहुल ठाकुर ने सुबह करीब 11:30 बजे अदालत में पेश होकर आत्मसमर्पण किया। अदालत ने 25-25 हजार के दो जमानती व व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने पर रिहा करने के आदेश दिए। इस दौरान विधायक करीब चार घंटे न्यायिक हिरासत में रहे। इस मामले में भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व विधायक अमित अग्रवाल व यशराज सिंह की जमानत हो चुकी है। साथ ही सात मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं।
कांग्रेस नेता भी कोर्ट में पेश
वर्ष-2007 के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जय नारायण शर्मा, रोहिताश्व कुमार अग्रवाल, अशोक त्यागी, रमेश धींगड़ा समेत 16 आरोपी अदालत में पेश हुए। सरकारी अधिवक्ता सिराजुद्दीन अल्वी ने बताया कि वर्ष-07 में देहली गेट थानाध्यक्ष किशन सिंह तालियान ने 16 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बुद्धवार को विशेष न्यायाधीश एमपी व एमएलए पंकज मिश्र की अदालत में आरोप पत्र तय होने को आरोपी पेश हुए।