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CAA Protest: सीएए बवाल के आरोपित आसिफ राही का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शहर में हुए बवाल में नामजद आसिफ राही के शस्त्र लाइसेंस डीएम ने निरस्त कर दिए हैं। डीएम ने शस्त्र व कारतूस थाने में जमा कराने के दिए आदेश।

By Taruna TayalEdited By: Published: Tue, 14 Jul 2020 11:31 PM (IST)Updated: Tue, 14 Jul 2020 11:31 PM (IST)
CAA Protest: सीएए बवाल के आरोपित आसिफ राही का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
CAA Protest: सीएए बवाल के आरोपित आसिफ राही का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शहर में हुए बवाल में नामजद आसिफ राही के शस्त्र लाइसेंस डीएम ने निरस्त कर दिए हैं। शहर कोतवाली पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर डीएम ने यह आदेश जारी किया है। इसके अलावा बवाल में नामजद हुए कई अन्य लोगों के शस्त्र लाईसेंस भी प्रशासन के रडार पर है। 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शहर में जमकर बवाल हुआ था। सिविल लाइन के मदीना चौक, कच्ची सड़क व शहर कोतवाली क्षेत्र के आर्य समाज रोड और मीनाक्षी चौक पर तोडफ़ोड़, बवाल व आगजनी की गई थी। पुलिस पर भी जमकर पथराव किया था। इस मामले में शहर कोतवाली व थाना सिविल लाइन में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर कई सौ लोगों को आरोपी बनाया गया था। मीनाक्षी चौक पर हुए बवाल में खालापार निवासी आसिफ राही को भी आरोपित बनाया गया था। आसिफ राही के खिलाफ शहर कोतवाली में धारा 147, 148, 149, 307, 332, 336, 353, 427, 436, 323, 3/4 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण एवं 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में शहर कोतवाल ने आसिफ राही के रायफल व पिस्टल का लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट एसएसपी को भेजी थी। एसएसपी की आख्या के बाद डीएम सेल्वा कुमारी जे ने लाइसेंस निरस्त कर दोनों शस्त्र व कारतूस थाने में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे एवं एसएसपी अभिषेक यादव ने शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की पुष्टि की है।

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दो मुकदमों में लगी चार्जशीट

मीनाक्षी चौक और मदीना चौक पर सबसे ज्यादा बवाल और आगजनी हुई थी। इन दोनों मामलों में सिविल लाइन पुलिस ने 152 और शहर कोतवाली पुलिस ने 108 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। ज्यादातर आरोपितों को पुलिस पकड़कर जेल भेज चुकी है। इनमें से अधिकतर जमानत पर बाहर हैं। इसके अलावा जो आरोपित फरार चल रहे हैं उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है।

आसिफ के खिलाफ नहीं गई थी चार्जशीट

मीनाक्षी चौक के पास स्थित देना बैंक के बाहर हुई आगजनी के मामले में बैंक मैनेजर ने आसिफ, अजमल, अदनान समेत कईं के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में प्रकाश में आए आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन आसिफ, अजमल आदि के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस की विवेचना जारी है।


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