कुत्तों को कांजी हाउस में बंद नहीं कर सकते : एनीमल केअर
हाई कोर्ट के इसी आदेश में सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को भी शहर से पकड़कर कांजी हाउस में बंद करने के लिए कहा गया है।
मेरठ । आवारा कुत्तों को पकड़कर शहर के बाहर कांजी हाउस में रखने के हाई कोर्ट के आदेश के विरोध में पशु प्रेमी संगठन एनिमल केअर सोसायटी उतर आई है। संगठन ने डीएम को ज्ञापन देकर स्पष्ट कहा है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के खिलाफ है। संगठन ने डीएम से मांग की है कि नगर निगम को ऐसा करने से रोका जाए।
एनीमल केअर सोसायटी के सचिव अंशुमाली वशिष्ठ ने डीएम को सौंपे गए पत्र में बताया है कि सरकार और हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम जिन गोवंश को पकड़कर आश्रय स्थल में रख रहा है वहां उनका हाल-बेहाल है। वे भूखे मर रहे हैं। हाई कोर्ट के इसी आदेश में सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को भी शहर से पकड़कर कांजी हाउस में बंद करने के लिए कहा गया है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं किया जा सकता। एक तो कुत्तों को पकड़ने के लिए अमानवीय तरीकों का प्रयोग किया जाता है, दूसरा कुत्तों की प्रवृति है कि वे दूसरी गली और मोहल्ले के कुत्ते के साथ नहीं रह सकते। यदि उन्हें एक साथ रखा गया तो आपस में लड़कर मर जाएंगे।
नसबंदी कराएं और वापस छोड़े
संगठन का कहना है कि डॉग रूल्स ऑफ इंडिया के मुताबिक प्रत्येक कुत्ते को अपनी जगह पर रहने और खाने का अधिकार है। केवल नसबंदी कार्यक्रम चलाकर उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। संगठन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे पशु क्रूरता निवारण अधिनियिम के विषय में अपना कोई निर्णय न दें। यदि ऐसा होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। संगठन ने निगम अफसरों को कुत्तों को पकड़कर एक स्थान पर बंद न करने का आदेश देने की मांग की है।