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तेल का खेल : गृहमंत्रालय ने राजीव जैन का NSA किया खारिज, जेल से हुई रिहाई Meerut News

मिलावटी पेट्रोल के मामले में आरोपी तेल कारोबारी राजीव जैन पर एनएसए की कार्रवाई को गृहमंत्रालय के हस्‍तक्षेप के बाद खारिज कर दिया है। राजीव को जेल से भी रिहा कर दिया है।

By Prem BhattEdited By: Published: Sat, 12 Oct 2019 11:22 AM (IST)Updated: Sat, 12 Oct 2019 11:22 AM (IST)
तेल का खेल : गृहमंत्रालय ने राजीव जैन का NSA किया खारिज, जेल से हुई रिहाई Meerut News
तेल का खेल : गृहमंत्रालय ने राजीव जैन का NSA किया खारिज, जेल से हुई रिहाई Meerut News

मेरठ, जेएनएन। मिलावटी पेट्रोल के मामले में आरोपी तेल कारोबारी राजीव जैन पर एनएसए की कार्रवाई निरस्त हो गई है। गृह मंत्रालय ने रासुका के आरोप को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। जिला प्रशासन और जेल अफसरों के पास शुक्रवार शाम यह आदेश पहुंचने के बाद राजीव जैन को देर शाम जेल से रिहा कर दिया गया। बता दें कि राजीव जैन पर लगे आरोपों में उसे पहले ही जमानत मिल गई थी। स्थानीय अफसरों द्वारा की गई रासुका की कार्रवाई को प्रदेश स्तर पर स्वीकार कर लिया गया।

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दो लाख लीटर मिलावटी पेट्रोल पकड़ा था

बीस अगस्त को परतापुर थाना क्षेत्र में पारस केमिकल और गणपति पैट्रोकेम के अंदर दो लाख लीटर मिलावटी पेट्रोल पकड़ा गया था, जिसमें 11 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा था। दस आरोपितों को कोर्ट से जमानत मिलने पर रिहा कर दिया था। तेल कारोबारी राजीव जैन पर पुलिस ने रासुका की कार्रवाई की थी। इसी कारण जमानत मिलने के बाद भी राजीव जैन की जेल से रिहाई नहीं हो सकी थी।

पहले सही ठहराया था कार्रवाई को

प्रदेश स्तर पर रासुका की कार्रवाई की पुष्टि और उसे समाप्त करने का अधिकार एडवाइजरी बोर्ड के पास है। बोर्ड की सात अक्टूबर को लखनऊ हाईकोर्ट में आयोजित बैठक में सुनवाई हुई थी। जिसमें डीएम और एसएसपी भी शामिल थे। बोर्ड ने जिला प्रशासन और पुलिस अफसरों की दलीलों को मानते हुए रासुका की कार्रवाई को सही ठहराया था।

तेल व्‍यापारी की पक्ष सुना गृहमंत्रालय ने

रासुका की पुष्टि के लिए भारत सरकार के गृहमंत्रालय से भी अनुमति प्राप्त की जाती है। गृह मंत्रालय में तेल व्यापारी की ओर से पक्ष रखा गया। जिसके बाद मंत्रालय से रासुका की कार्रवाई को खारिज कर दिया गया। आदेश शुक्रवार को जिला प्रशासन और जेल प्रशासन के पास भेज दिया गया। जेल में बंद राजीव जैन के लिए भी एक प्रति जेल में पहुंची। जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार शाम को उक्त आदेश जेल में प्राप्त करा दिया गया। जिसके बाद राजीव जैन को देर शाम रिहा कर दिया गया। दरअसल, राजीव जैन की अन्य सभी धाराओं में पहले ही जमानत हो चुकी थी। रासुका की कार्रवाई से ही उसे जेल में रखा हुआ था। जेल अधीक्षक बीडी पांडेय ने बताया कि रासुका निरस्त होने का आदेश मिलने पर राजीव जैन को रिहा कर दिया।

इनका कहना है

राजीव जैन पर रासुका की कार्रवाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। उक्त आदेश शुक्रवार को प्राप्त होने के बाद जेल में भेज दिया गया है।

- अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी 


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