बिजनौर: सपा विधायक स्वामी ओमवेश को कोर्ट ने सुनाई 30 दिन की सजा
वर्ष 2013 में बिजनौर में धारा 144 लागू थी। प्रभारी निरीक्षक आदर्श त्यागी और एसआई वीरेश कुमार 23 सितंबर 2013 को गश्त पर थे। बताया गया कि फतेहपुर गांव के नजदीक पूर्व राज्यमंत्री और वर्तमान में चांदपुर से सपा विधायक स्वामी ओमवेश ने समर्थकों के साथ सभा की थी।
बिजनौर, जागरण संवाददाता। एसीजेएम प्रथम और एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अभिनव यादव ने धारा 144 का उल्लंघन करने पर चांदपुर सीट से सपा विधायक स्वामी ओमवेश को 30 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सत्र न्यायालय में अपील करने के लिए 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर विधायक की जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली है।
यह है मामला
वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद तत्कालीन डीएम ने जिले में धारा 144 लागू की थी। थाना हीमपुर दीपा के प्रभारी निरीक्षक आदर्श त्यागी और एसआइ वीरेश कुमार 23 सितंबर 2013 को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त पर थे। इस दौरान फतेहपुर गांव के नजदीक चौराहे पर पूर्व राज्यमंत्री और वर्तमान चांदपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक स्वामी ओमवेश समर्थकों के साथ जुलूस के रूप से मौजूद रहकर सभा करने लगे। पुलिस ने उक्त लोगों को धारा 144 का हवाला देकर सभा नहीं करने को कहा लेकिन उक्त लोग नहीं माने। पुलिस ने स्वामी ओमवेश सहित 73 लोगों को नामजद व 40-50 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ हीमपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
जमानत याचिका 30 दिन के लिए स्वीकार, इस अवधि में कार्यवाही का दंडादेश निलंबित
इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश अभिनव यादव ने पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक स्वामी ओमवेश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। सत्र न्यायालय में अपील करने के लिए विधायक स्वामी ओमवेश की जमानत याचिका भी 30 दिन के लिए स्वीकार की है। इस अवधि में कार्यवाही का दंडादेश निलंबित समझा जाएगा।
महापंचायत में भी शामिल हुए थे स्वामी ओमवेश
स्वामी ओमवेश उस दौर में मुजफ्फरनगर के नंगला मंदौड़ में हुई महापंचायत में भी शामिल हुए थे। वे उस समय बिजनौर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट के बड़े दावेदार थे। वर्तमान में वे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। स्वामी ओमवेश भारत स्वाभिमान ट्रस्ट दारानगर गंज के सदस्य भी हैं।