उर्वरक बिक्री में गोलमाल पर पांच विक्रेताओं को नोटिस, तीन दिन में मांगा नोटिस का जवाब Baghpat News
भारत सरकार ने वर्ष 2019-2020 में अवास्तविक-काल्पनिक नामों पर बिना आधार कार्ड के उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की बिक्री का ब्योरा शासन को उपलब्ध कराया है।
बागपत, जेएनएन। बिना आधार कार्ड के किसानों के बजाय काल्पनिक नामों से अन्य लोगों को उर्वरकों की बिक्री में गोलमाल का मामला तूल पकड़ गया है। बागपत में 259 मीट्रिक टन उर्वरक नियम विरुद्ध बेचा गया, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये है। जिला कृषि अधिकारी ने नियम विरुद्ध बिक्री मामले में पांच विक्रेताओं को नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण नहीं देने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी डा. सूर्य प्रताप सिंह ने अमित बीज भंडार बालैनी, इफको ई बाजार, गोयल खाद एजेंसी बड़ौत, विकास बीज भंडार जोनमाना तथा अजय खाद भंडार बिनौली को जारी नोटिस में कहा है कि उन्होंने अवास्तविक-काल्पनिक नामों से बिना आधार कार्ड के उर्वरकों की बिक्री की है, जो अनुचित है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि बागपत जिले में काल्पनिक नामों से 259 मीट्रिक टन उर्वरकों की बिक्री की गई, जिसका असर अनुदान भुगतान पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत सरकार उर्वरक उत्पादन करने वाली कंपनियों को अनुदान देती है।
यह है मामला
भारत सरकार ने वर्ष 2019-2020 में अवास्तविक-काल्पनिक नामों पर बिना आधार कार्ड के उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की बिक्री का ब्योरा शासन को उपलब्ध कराया है। कुल उर्वरकों की 39 फीसद मात्रा 29 फीसद लोगों ने बिना आधार कार्ड के खरीदी। शेष 61 फीसद उर्वरक 71 फीसद किसानों को आधार कार्ड के तहत बेचे गए। शासन ने बागपत समेत सभी जिलों के डीएम और कृषि अधिकारियों को जांच का आदेश दिया है। इस पूरे खेल को दैनिक जागरण ने आठ अगस्त के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया।
बिना आधार कार्ड बेचे गए उर्वरक
विक्रेता मात्रा (मी. टन)
अमित बीज भंडार 107.00
इफ्को ई बाजार 69.35
गोयल खाद एजेंसी 20.00
विकास बीज भंडार 55.00
अजय खाद भंडार 8.00