New Traffic Rules : नियमों का पालन जनता ही नहीं, पुलिसवालों के लिए भी उतना ही जरूरी Meerut News
यातायात के नए नियमों को पालन करना केवल आम जनता के लिए जरूरी नहीं है पुलिस को भी उसका पालन करना होगा। जागरूकता के लिए कार्यक्रम में समझाया गया।
By Edited By: Published: Mon, 09 Sep 2019 09:00 AM (IST)Updated: Mon, 09 Sep 2019 09:06 AM (IST)
मेरठ, [जागरण स्पेशल]। यातायात के नए नियमों को पालन करना केवल आम जनता के लिए जरूरी नहीं है, पुलिस को भी उसका पालन करना होगा। नए नियम में आम जनता में जो जुर्माने की राशि है, अगर पुलिसकर्मी उस कानून को तोड़ता है तो उस पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून को पालन करने के लिए पुलिसकर्मी को भी पहल करने की जरूरत है, वह खुद एक आदर्श स्थिति बनाए तो अन्य लोग भी उनका अनुकरण करेंगे।
यातायात जागरूकता कार्यक्रम
यह कहना है कि एसपी सिटी अखिलेश नारायण ने पुलिसकर्मियों से कही। वह रविवार को पुलिस लाइंस में दैनिक जागरण के यातायात जागरूकता कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ट्रैफिक के नियमों को बताया। उन्होंने बताया कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वालों के चालान रेटों में काफी बदलाव हुआ है। नए रेटों को लेकर शहर में चर्चाएं भी आम हो गई है। अभी तक लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि जो अभी ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही है, वह पुराने रेटों में कर रही है। पुलिस को नए नियमों को लेकर सजग रहने की जरूरत है, आम वाहन चालक को इसके विषय में बताने की जरूरत है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि वह यातायात के नियमों का खुद पालन करें।
खुद पर लागू नहीं कर रहे नियम
अगर वाहनों की जांच कर रहे हैं तो संबंधित कागजात को देखें। उन्होंने पुलिसकर्मियों को भी बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने और संबंधित कागजात को रखने पर जोर दिया। कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें वायरल हो रही हैं कि पुलिस जो दूसरों को चालन कर रही है, खुद उन नियमों का पालन नहीं कर रही है। ऐसे में पुलिस को अधिक सावधान रहने की जरूरत है। अगर सड़क पर पुलिसकर्मी हेलमेट लगाकर और नियमों के तहत चलेंगे तो दूसरे लोगों पर इसका असर पड़ेगा। संभव है कि लोग खुद हेलमेट लगाने लगें। पुलिसकर्मियों को नए जुर्माने के बारे में भी जानकारी दी गई है।
शनिवार को काटे गए इतने चालान
बताया गया कि 28 पुलिसकर्मियों को चालान शनिवार को भी काटा जा चुका है। नये नियमों के मुताबिक, सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1000 रुपये, दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी पर 1000, हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 व तीन महीने के लिए लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। इसी तरह से एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10000, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने 5000, ओवर स्पीड पर 2000, शराब पीकर वाहन चलाने पर 10000, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 5000, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2000 जुर्माना किया जाएगा।
यातायात जागरूकता कार्यक्रम
यह कहना है कि एसपी सिटी अखिलेश नारायण ने पुलिसकर्मियों से कही। वह रविवार को पुलिस लाइंस में दैनिक जागरण के यातायात जागरूकता कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ट्रैफिक के नियमों को बताया। उन्होंने बताया कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वालों के चालान रेटों में काफी बदलाव हुआ है। नए रेटों को लेकर शहर में चर्चाएं भी आम हो गई है। अभी तक लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि जो अभी ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही है, वह पुराने रेटों में कर रही है। पुलिस को नए नियमों को लेकर सजग रहने की जरूरत है, आम वाहन चालक को इसके विषय में बताने की जरूरत है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि वह यातायात के नियमों का खुद पालन करें।
खुद पर लागू नहीं कर रहे नियम
अगर वाहनों की जांच कर रहे हैं तो संबंधित कागजात को देखें। उन्होंने पुलिसकर्मियों को भी बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने और संबंधित कागजात को रखने पर जोर दिया। कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें वायरल हो रही हैं कि पुलिस जो दूसरों को चालन कर रही है, खुद उन नियमों का पालन नहीं कर रही है। ऐसे में पुलिस को अधिक सावधान रहने की जरूरत है। अगर सड़क पर पुलिसकर्मी हेलमेट लगाकर और नियमों के तहत चलेंगे तो दूसरे लोगों पर इसका असर पड़ेगा। संभव है कि लोग खुद हेलमेट लगाने लगें। पुलिसकर्मियों को नए जुर्माने के बारे में भी जानकारी दी गई है।
शनिवार को काटे गए इतने चालान
बताया गया कि 28 पुलिसकर्मियों को चालान शनिवार को भी काटा जा चुका है। नये नियमों के मुताबिक, सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1000 रुपये, दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी पर 1000, हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 व तीन महीने के लिए लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। इसी तरह से एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10000, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने 5000, ओवर स्पीड पर 2000, शराब पीकर वाहन चलाने पर 10000, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 5000, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2000 जुर्माना किया जाएगा।
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