Move to Jagran APP

तत्काल चोरी पकड़ेगा जीएसटी का नया फार्म

बजट और वस्तु एवं सेवा कर के नए प्रावधानों से व्यापारियों और कर दाताओं को अवगत करने के लिए शनिवार को सिविल लाइंस स्थित टीम केपीएस के कार्यालय में सेमीनार का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 07 Jul 2019 07:00 AM (IST)Updated: Sun, 07 Jul 2019 07:00 AM (IST)
तत्काल चोरी पकड़ेगा जीएसटी का नया फार्म
तत्काल चोरी पकड़ेगा जीएसटी का नया फार्म

मेरठ। बजट और वस्तु एवं सेवा कर के नए प्रावधानों से व्यापारियों और कर दाताओं को अवगत करने के लिए शनिवार को सिविल लाइंस स्थित टीम केपीएस के कार्यालय में सेमीनार का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि अक्टूबर से प्रभावी होने वाला जीएसटी का नया फार्म टैक्स चोरी को तत्काल पकड़ लेगा। इसमें युवाओं ने भी भागीदारी की।

loksabha election banner

सीए केपी सिंह ने कहा कि नया रिटर्न फार्म 'जीएसटी आरईटी -1' एक अक्टूबर से लागू हो रहा है, इसके दो भाग होंगे। अभी तक रिटर्न में व्यापारी द्वारा बिक्री का ब्यौरा दिया जा रहा था लेकिन खरीद का नहीं। इसमें दोनो की इंट्री अनिवार्य रूप से होगी। इससे मैचिंग हो सकेगी और टैक्स की चोरी संभव नहीं होगी। बिक्री छिपाने पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। निश्चित सीमा से अधिक टर्न ओवर वाले व्यापारी को जीएसटी पोर्टल से इनवाइस जारी करना होगा। इसकी सीमा की घोषणा जल्द की जाएगी।

सीए करिश्मा गुप्ता ने कहा कि जीएसटी वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में आ रही दिक्कतों के चलते इसके फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त कर दी गई है। मुख्य रूप से जीएसटीआर-2ए में आइटीसी की मिसमैच की समस्या आ रही है इसका मुख्य कारण सप्लायर द्वारा अपना जीएसटीआर वन न भरा जाना है। करदाताओं की सहूलियत के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। ओमप्रकाश, मनीष गोस्वामी, दलजीत सिंह, रजत सिंघल, चारुश्री अग्रवाल, मौहम्मद फैजान आदि मौजूद रहे। जीएसटी में यह नई सहूलियतें

-जिनका टर्न ओवर जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक दो करोड है, उन्हें ऑडिट नहीं करना है।

-पूर्व में दाखिल रिटर्न में अगर एचएसएन कोड की जानकारी गलत दी गई है तो उसे वार्षिक रिटर्न में ठीक किया जा सकेगा।

-वार्षिक रिटर्न में व्यापारी पर अतिरिक्त टैक्स की देनदारी बनती है तो नगद डीआरसी-3 द्वारा जमा किया जाएगा। इन व्यक्तियों को रिटर्न दाखिल करना होगा जरूरी

सीए काजल मंगा ने कहा पारदर्शिता बरतने के लिए बजट में इनकम टैक्स की जांच करने के तरीके में बदलाव किया गया है। अब आन लाइन जांच होगी। करदाता को यह पता नहीं चल पाएगा कौन अधिकारी उसकी जांच कर रहा है। बजट में आयकर के नए प्रावधानों पर जानकारी देते हुए बताया कि अब निम्न मामलों में आयकर रिटर्न भरना जरूरी होगा।

- चालू खाते में एक करोड़ रुपये जमा करने वालों को

- साल में एक लाख रुपये से अधिक की बिजली की खपत की है।

- विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये खर्च करने वालों पर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.