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बुलंदशहर में 16 विदेशी जमातियों को मिली जमानत, सरकार के आदेश के बाद भेजा जाएगा घर Bulandshahr News

टूरिस्ट वीजा पर धार्मिक प्रचार कर रहे 16 विदेशी जमातियों को जमानत मिल गई है। अब सरकार के आदेश के बाद इनको घर भेज दिया जाएगा।

By Prem BhattEdited By: Published: Sat, 20 Jun 2020 11:00 AM (IST)Updated: Sat, 20 Jun 2020 11:00 AM (IST)
बुलंदशहर में 16 विदेशी जमातियों को मिली जमानत, सरकार के आदेश के बाद भेजा जाएगा घर Bulandshahr News
बुलंदशहर में 16 विदेशी जमातियों को मिली जमानत, सरकार के आदेश के बाद भेजा जाएगा घर Bulandshahr News

बुलंदशहर, जेएनएन। टूरिस्ट वीजा पर धार्मिक प्रचार कर रहे 16 विदेशी जमातियों को अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ से जमानत मिल गई है। इससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सभी विदेशी जमातियों की जमानत को खारिज कर दिया था। जिसके बाद विदेशी जमातियो के अधिवक्ता हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक अधिवक्ता ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ में जमानत प्रार्थना पत्र लगाया था। जिसे स्वीकार कर लिया था। शुक्रवार को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई और देर शाम जमानत दे दी गई।

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सरकार के आदेश के बाद भेजे जाएंगे अपने देश

एसपी सिटी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने पुष्टि करते हुए बताया कि सभी विदेशियों की जमानत हो गई है। अब वह सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह उन्हें उनके देश भेजा जाएगा। जमानत के बारे में फैक्स के द्वारा प्रमुख सचिव गृह को अवगत करा दिया गया है। फिलहाल सभी विदेशी जमाती अस्थाई जेल डिबाई में रह रहे हैं। सरकार के आदेश तक वह अस्थाई जेल डिबाई में ही रहेंगे।

यह था पूरा मामला

कोरोना संक्रमण को लेकर 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था। इस दौरान बुलंदशहर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने एक संदेश देते हुए कहा था कि जो भी व्यक्ति विदेश या दूसरे जिले या राज्य से आता है तो वह अपना कोरोना टेस्ट कराएं। उसी दौरान पुलिस को पता चला कि देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव अकबरपुर में आठ इंडोनेशिया के जमाती छिपकर रह रहे हैं और धार्मिक प्रचार कर रहे हैं। पुलिस ने छापा मारा और इंडोनेशिया के सभी विदेशी जमातियो को मुकदमा दर्ज कर अस्थाई जेल में रख दिया था।

छिपकर धार्मिक प्रचार

इसी तरह शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के पास एक मस्जिद में आठ बांग्लादेश के जमाती छिपकर धार्मिक प्रचार कर रहे थे। इनके खिलाफ भी शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ और अस्थाई जेल में रखा गया था। जांच में पाया गया था कि सभी विदेशी जमाती टूरिस्ट वीजा पर भारत में आए हैं और धार्मिक प्रचार कर रहे हैं, जो 14 विदेशी अधिनियम का अपराध बनता है। इसी कारण ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट के यहां से इन लोगों की जमानत खारिज हुई थी। सभी विदेशी जमातियों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव पाया गया था। 


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