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मुजफ्फरनगर में तीन उपद्रवियों से वसूले जाएंगे 12.07 लाख, ये आरोप हुए सिद्ध

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध सीएए के विरोध में मीनाक्षी चौक से एक किमी की परिधि में की गई थी तोडफ़ोड़ व आगजनी। पुलिस वाहन समेत सरकारी संपत्ति को पहुंचाई क्षति सुबूत के अभाव में 14 को मिली क्लीनचिट।

By Taruna TayalEdited By: Published: Wed, 23 Sep 2020 11:46 PM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2020 11:46 PM (IST)
मुजफ्फरनगर में तीन उपद्रवियों से वसूले जाएंगे 12.07 लाख, ये आरोप हुए सिद्ध
मुजफ्फरनगर में तीन उपद्रवियों से वसूले जाएंगे 12.07 लाख

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में 20 दिसंबर 2019 को शहर कोतवाली क्षेत्र में हुई ङ्क्षहसा और आगजनी के मामले में तीन आरोपितों को एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने दोषी ठहराया है। इनसे 12.07 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति की जाएगी। इन पर करीब एक किमी के दायरे में आगजनी, पथराव और तोडफ़ोड़ का आरोप सिद्ध हुआ है। तहसीलदार सदर को आरोपितों से वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं।

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यहांं हुुुआ था उपद्रव 

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 20 दिसंबर को मदीना चौक, कच्ची सड़क, आर्य समाज रोड, मीनाक्षी चौक और मेरठ रोड पर उपद्रव हुआ था, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई के आदेश जारी किए थे। डीएम सेल्वा कुमारी जे ने एडीएम प्रशासन अमित ङ्क्षसह को इसके लिए नामित किया था। सिविल लाइन क्षेत्र में हुए उपद्रव मामले में एडीएम कोर्ट से 53 उपद्रवियों पर से 23.41 लाख रुपये की वसूली के आदेश जारी हुए थे, जबकि कोतवाली क्षेत्र में हुए उपद्रव में पुलिस ठोस सुबूत प्रशासन को नहीं दे पाई थी। इसके लिए एडीएम प्रशासन ने कोतवाली पुलिस को पत्र भेजकर ठोस सुबूत देने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने उपद्रव की वीडियो और फोटो प्रशासन को उपलब्ध कराए। केवल 19 आरोपितों के खिलाफ सुबूत दिए। प्रशासन ने की ओर से सभी आरोपितों को नोटिस जारी कर बेगुनाही के सुबूत देने को कहा गया। जिस पर सभी ने अपने आप को बेगुनाह बताते हुए शपथ पत्र दिया। जांच में दो आरोपित नाबालिग पाए गए, जबकि 14 के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य पुलिस ने नहीं दिए, जिसके चलते उन्हें एडीएम कोर्ट से क्लीनचिट दी गई है। जिन तीन लोगों को आगजनी, पथराव और तोडफ़ोड़ का दोषी पाया गया है, उनमें सलमान पुत्र तनवीर निवासी हड्डी गोदाम के पीछे खालापार, सत्तार पुत्र नजीर निवासी कब्रिस्तान के पास नई आबादी फिरदोसनगर, दिलशाद परचूनिया पुत्र अमीर अहमद निवासी नूर मस्जिद 40 फुटा रोड खालापार हैं।

सरकारी संपत्ति को पहुंचाया अधिक नुकसान

उपद्रवियों ने सीएए के विरोध में सरकारी संपत्ति को निशाना बनाया। मीनाक्षी चौक के समीप चीता मोबाइल, दमकल विभाग की गाड़ी समेत कई वाहनों में आग लगा दी। इसके साथ ही देना बैंक, यूनियन बैंक, एडीएम की अचंल संपत्ति और पीडब्लूडी की रोड को नुकसान पहुंचाया गया।

कोतवाली क्षेत्र में हुए उपद्रव मामले में तीन उपद्रवियों से 1207628 रुपये की वसूली की जाएगी। इसके लिए सदर तहसीलदार को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस ने 19 लोगों को आरोपित बनाया था, जिसमें से दो नाबालिग हैं और 14 आरोपितों के खिलाफ ठोस सुबूत नहीं मिले।

- अमित सिंह, एडीएम प्रशासन


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