11.42 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में बहस पूरी
11.42 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में स्पेयर पार्ट्स आपूर्ति करने वाली बीएमजी ग्रुप आफ कंपनी के पार्टनर और डायरेक्टर अमरेंद्र सिंह अलाग की जमानत प्रार्थना पत्र पर बुधवार को स्पेशल सीजेएम की अदालत में सुनवाई पूरी हो गयी।
मेरठ, जेएनएन। 11.42 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में स्पेयर पार्ट्स आपूर्ति करने वाली बीएमजी ग्रुप आफ कंपनी के पार्टनर और डायरेक्टर अमरेंद्र सिंह अलाग की जमानत प्रार्थना पत्र पर बुधवार को स्पेशल सीजेएम की अदालत में सुनवाई पूरी हो गयी। गाजियाबाद और दिल्ली में इस कंपनी की फर्म हैं। आरोपित पर काल्पनिक कंपनियों से स्पेयर पार्ट्स की खरीद फरोख्त में जीएसटी चोरी करने का आरोप है। आरोपित अमरेंद्र सिंह अलाग बीएमजी होल्डिंग्स की दो फर्म में पार्टनर एवं दो फर्म में डायरेक्टर है। जीएसटी विभाग का आरोप है कि उसने अस्तित्वहीन काल्पनिक कंपनियों से करोड़ों रुपये की खरीद फरोख्त दर्शाकर लगभग 11.42 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जी क्लेम लेकर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। इसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया था। 23 दिसंबर 2020 में स्पेशल सीजेएम अंजू कांबोज की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। आरोपित की ओर से जमानत और विभागीय कार्रवाई पर स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। जमानत प्रार्थना पत्र में गत 22 जनवरी को आरोपित की ओर से एडवोकेट आकृति माथुर ने बहस की थी। बहस बुधवार को भी जारी रही। इस प्रकरण में आरोपित की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विक्रम चतुर्वेदी ने बहस की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक लक्ष्य कुमार सिंह व सहायक वंदना सिंह ने बहस की। बहस के बाद न्यायालय ने आदेश के लिए पत्रावली आरक्षित कर ली।
कपिल सिब्बल के आने की रही चर्चा
आरोपित की ओर से मेरठ में पैरवी कर रहे अधिवक्ता संदीप सिंह ने बताया कि बुधवार को इस मामले में जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय विधि मंत्री कपिल सिब्बल के आने की सूचना मिली थी। हालांकि कपिल सिब्बल नहीं आए।