यूपी की बेटियों को योगी सरकार का तोहफा
एक अप्रैल सन 2019 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों के जीवन में मुस्कुराहट घोलने के लिए सूबे की योगी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए सुमंगला योजना की शुरुआत किया है।
जागरण संवाददाता, मऊ : एक अप्रैल सन 2019 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों के जीवन में मुस्कुराहट घोलने के लिए सूबे की योगी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए सुमंगला योजना की शुरुआत किया है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने व लिगानुपात की खाईं को पाटने के लिए पूरे प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना लागू की जाएगी। इसके तहत जहां कन्या के जन्म लेते ही उसके अभिभावक को 2000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी, वहीं बेटी के पहली, छठवीं व नौवीं तथा स्नातक में प्रवेश लेने पर क्रमश दो से पांच हजार रुपये तक दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश शासन की प्रमुख सचिव मोनिका एस गर्ग ने सुमंगला योजना के क्रियान्वयन का पत्र जिलाधिकारी को जारी कर दिया है।
सुमंगला योजना का लाभ उठाने के लिए बिटिया के जन्म से छह माह के भीतर खंड विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी या योजना के पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इस योजना का लाभ ऐसे परिवारों की बेटियों को ही मिलेगा जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो। लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए साथ परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों। किसी महिला की एक पुत्री पहले से हो व दूसरे प्रसव में जुड़वा बेटियां जन्म लेंगी तो उसके तीनों बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा, कितु जुड़वा में एक बेटा हुआ तो लाभ सिर्फ बेटी को ही मिलेगा। इनसेट :
सुमंगला योजना का लाभ
बालिका के जन्म लेने पर 2000 रुपये एकमुश्त मिलेंगे। पहली कक्षा में प्रवेश के बाद दो हजार, कक्षा छह में प्रवेश पर दो हजार, कक्षा नौ में 3000 रुपये, 12वीं उत्तीर्ण कर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया तो 5000 रुपये एक मुश्त मिलेंगे। बालिका को एक वर्ष तक सभी टीका लग जाने के बाद एक हजार रुपये एकमुश्त मिलेंगे। इनसेट :
क्या देने होंगे दस्तावेज
सुमंगला योजना का लाभार्थी होने के लिए निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र, बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र एवं आय प्रमाण पत्र देने होंगे। आवेदन फार्म खंड विकास अधिकारी, एसडीएम तथा कन्या सुमंगला पोर्टल से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
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