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बिना प्रमाण पत्र नहीं चलेंगी 15 वर्ष पुरानी गाड़ियां, नोटिस

प्रदेश में 15 वर्ष पुराने वाहन नहीं चलेंगे। इसे पुन: चलाने के लिए वाहनों का पूर्ण मेंटिनेंस कराकर प्रमाण पत्र के साथ हरित शुल्क देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन होना शुरू हो गया है। अब बिना हरित शुल्क सहित प्रमाण पत्र के पुराने वाहन संचालित नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही वाहन स्वामियों को नया पंजीयन कराना भी जरूरी होगा। इसके तहत जनपद के हजारों दोपहिया, चार पहिया आदि वाहन स्वामियों को परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 06:05 PM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 06:05 PM (IST)
बिना प्रमाण पत्र नहीं चलेंगी 15 वर्ष पुरानी गाड़ियां, नोटिस
बिना प्रमाण पत्र नहीं चलेंगी 15 वर्ष पुरानी गाड़ियां, नोटिस

जागरण संवाददाता, मऊ : प्रदेश में 15 वर्ष पुराने वाहन नहीं चलेंगे। इसे पुन: चलाने के लिए वाहनों का पूर्ण मेंटेनेंस कराकर प्रमाण पत्र के साथ हरित शुल्क देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन होना शुरू हो गया है। अब बिना हरित शुल्क सहित प्रमाण पत्र के पुराने वाहन संचालित नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही वाहन स्वामियों को नया पंजीयन कराना भी जरूरी होगा। इसके तहत परिवहन विभाग ने जनपद के हजारों दोपहिया, चार पहिया आदि वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। इसके तहत कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाने की कवायद की ताकीद की है। कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर ¨चता व्यक्त करते हुए इसे खतरनाक बताया है। इस पर सरकार लगाम लगाने का आदेश भी दिया है। प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग को बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण का जिम्मा सौंपा है। इसी आदेश के अनुपालन के क्रम में प्रदेश के सभी 15 वर्ष पुराने वाहनों को मेंटेनेंस की नोटिस जारी की जा रही है। इसके तहत पुराने वाहनों के स्वामियों को वाहन को ठीक कराकर एनजीटी के हरित शुल्क जमा करते हुए प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके बाद भी अगर वाहन कार्बन उत्सर्जन करता हुआ पाया गया तो विभाग बड़ी कार्रवाई कर सकता है। वर्जन--

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 15 वर्ष पुरानी गाड़ियों का मेंटेनेंस कराना है। इसके साथ ही एनजीटी को हरित शुल्क भी जमा करना होगा। जब वाहन स्वामी मेंटिनेंस व शुल्क का प्रमाण पत्र सौंपेंगे इसके बाद ही नए पंजीयन के साथ पुराने वाहन संचालित हो सकेंगे।

-अवधेश कुमार, एआरटीओ (प्रशासन), मऊ। इनसेट--

इतने हैं जिले में 15 वर्ष पुराने वाहन वाहन का प्रकार - कुल संख्या - 15 वर्ष पुराने वाहनों की संख्या

बाइक - 2,20,144 - 23,310

टैक्सी - 976 - 149

सवारी बस - 555 - 159

आटो रिक्शा - 7596 - 1489

कार - 15697 - 2995


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