आज से कचहरी में वाहन रिलीज व सिविल दावा का होगा काम
उच्च न्यायालय के निर्देश पर ऑरेंज जोन में जनपद होने के कारण दीवानी कचहरी में शुक्रवार से जमानत के आलावा वाहन रिलीज अग्रिम जमानत वारंट रिकाल व सिविल के नए व पुराने दावों का दाखिला व सुनवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, मऊ : उच्च न्यायालय के निर्देश पर ऑरेंज जोन में जनपद होने के कारण दीवानी कचहरी में शुक्रवार से जमानत के आलावा वाहन रिलीज, अग्रिम जमानत, वारंट रिकाल व सिविल के नए व पुराने दावों का दाखिला व सुनवाई की जाएगी। मई व जून में कचहरी प्रात:कालीन होने व कोरोना के संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण डेढ़ माह पश्चात कचहरी खुलने के वाद केवल जमानती आवेदन पर सुनवाई हो रही थी। मुख्य गेट पर ही होगी स्क्रीनिग
न्यायालय परिसर के मुख्य गेट पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्क्रीनिग जांच की व्यवस्था की गई है। वहां स्क्रीनिग कराकर ही परिसर में प्रवेश किया जा सकेगा। अधिवक्ताओं व जरूरतमंदों के अलावा अन्य लोगों को प्रवेश नहीं मिल सकेगा। जनपद न्यायाधीश, पाक्सो, गैंगस्टर, विद्युत अधिनियम, स्वापक औषधि की विशेष अदालतें व सीजेएम व सिविल की अदालतें वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए निर्धारित समयानुसार लंबित व नई जमानत, दावा व अर्जेंट वर्क की सुनवाई करेंगी। इस दौरान शारीरिक दूरी का पूरा ख्याल रखना होगा। उच्च न्यायालय का यह भी निर्देश है कि लोगों की जांच के साथ ही कचहरी को पूरी तरह से हर रोज सैनिटाइज कराया जाए। जिला चिकित्सालय द्वारा डीएम के निर्देश पर एक टीम सुबह 06 बजे से 12:30 बजे तक स्क्रीनिग जांच हेतु लगाई गई है। मास्क लगाकर ही आएं कचहरी
सिविल कोर्ट सेंट्रल बार के मंत्री अरविद तिवारी ने बताया कि जनपद न्यायाधीश का आदेश बार को प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि अर्जेंट वर्क व दावा संबंधित आवेदन केंद्रीयकृत कम्प्यूटर पंजीयन कक्ष में समय से जमा कराए जाएंगे अथवा आनलाइन आवेदन किया जाएगा। महामंत्री ने अधिवक्ताओं से अपील किया है कि वे कचहरी मास्क लगाकर ही आएं तथा केंद्र सरकार की कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें। कचहरी में शारीरिक दूरी का अनुपालन करने के साथ ही जिस अधिवक्ता का अर्जेंट कार्य न हो उन्हें कचहरी न आने की अपील की है।