लेखपाल हत्याकांड समेत दो मामलों के हत्यारोपितों को जमानत नहीं
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने हत्या तथा सदोष मानव वध के दो मामलों में चार आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जनपद न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं एवं जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
जागरण संवाददाता, मऊ : जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने लेखपाल हत्याकांड समेत तथा सदोष मानव वध के दो मामलों में चार आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जनपद न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं एवं जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
लेखपाल धीरज सिंह की कोतवाली सदर अंतर्गत बुद्ध विहार कालोनी स्थित उनके आवास पर बदमाशों ने बीते 11 फरवरी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में उनकी पत्नी रीता सिंह ने अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचन के दौरान विवेचना प्रकाश में आए आरोपित सरायलखंसी थाना क्षेत्र के छोटी रस्तीपुर निवासी मनोज राम, विनोद कुमार की ओर से जमानत की अर्जी दी गई, जिसे जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। दूसरा मामला सदोष मानव वध का चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। सरसेना निवासिनी सीता पासी ने प्रार्थना पत्र दिया कि मृतक अरविद उससे फोन पर बातचीत करता था। उससे शादी करना चाहता था। इस संबंध में विवाद होने पर 21 फरवरी की शाम आवेदिका, सह अभियुक्तगण एक राय होकर जान मारने की नीयत से अरविद को आटो चलाने के बहाने अपने घर बुलाकर मारे-पीटे। इससे उसकी मृत्यु हो गई। मामले में आरोपित सरसेना निवासी सुधा पत्नी साहब, सुनीता पुत्री साहब की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। दोनों मामलों की सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश ने आरोपितों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।