Move to Jagran APP

लेखपाल हत्याकांड समेत दो मामलों के हत्यारोपितों को जमानत नहीं

जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने हत्या तथा सदोष मानव वध के दो मामलों में चार आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जनपद न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं एवं जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 08 Apr 2019 07:27 PM (IST)Updated: Tue, 09 Apr 2019 06:24 AM (IST)
लेखपाल हत्याकांड समेत दो मामलों के हत्यारोपितों को जमानत नहीं
लेखपाल हत्याकांड समेत दो मामलों के हत्यारोपितों को जमानत नहीं

जागरण संवाददाता, मऊ : जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने लेखपाल हत्याकांड समेत तथा सदोष मानव वध के दो मामलों में चार आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जनपद न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं एवं जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।

loksabha election banner

लेखपाल धीरज सिंह की कोतवाली सदर अंतर्गत बुद्ध विहार कालोनी स्थित उनके आवास पर बदमाशों ने बीते 11 फरवरी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में उनकी पत्नी रीता सिंह ने अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचन के दौरान विवेचना प्रकाश में आए आरोपित सरायलखंसी थाना क्षेत्र के छोटी रस्तीपुर निवासी मनोज राम, विनोद कुमार की ओर से जमानत की अर्जी दी गई, जिसे जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। दूसरा मामला सदोष मानव वध का चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। सरसेना निवासिनी सीता पासी ने प्रार्थना पत्र दिया कि मृतक अरविद उससे फोन पर बातचीत करता था। उससे शादी करना चाहता था। इस संबंध में विवाद होने पर 21 फरवरी की शाम आवेदिका, सह अभियुक्तगण एक राय होकर जान मारने की नीयत से अरविद को आटो चलाने के बहाने अपने घर बुलाकर मारे-पीटे। इससे उसकी मृत्यु हो गई। मामले में आरोपित सरसेना निवासी सुधा पत्नी साहब, सुनीता पुत्री साहब की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। दोनों मामलों की सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश ने आरोपितों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.