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सामूहिक दुराचार में दो आरोपितों को बीस साल की कैद व जुर्माना

जागरण संवाददाता मऊ हलधरपुर थानाक्षेत्र में एक महिला के साथ हुए सामूहिक दुराचार के

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 12:25 AM (IST)Updated: Fri, 07 Aug 2020 06:08 AM (IST)
सामूहिक दुराचार में दो आरोपितों को बीस साल की कैद व जुर्माना
सामूहिक दुराचार में दो आरोपितों को बीस साल की कैद व जुर्माना

जागरण संवाददाता, मऊ : हलधरपुर थानाक्षेत्र में एक महिला के साथ हुए सामूहिक दुराचार के मामले में सजा सुनाई गई। इसमें जयनाथ चौहान व राजकुमार चौहान को विचारण के उपरांत दोषी पाकर न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रामराज द्वितीय ने साक्ष्य की गहन समीक्षा के उपरांत फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपितों को सामूहिक दुष्कर्म के अपराध में प्रत्येक को 20-20 वर्ष की कड़ी कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने जुर्माना अदा होने पर पूरी रकम पीड़िता को देने का निर्देश दिया और जुर्माना न देने पर सभी आरोपितों को अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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वहीं न्यायाधीश ने आरोपितों को धमकी देने के आरोप में भी दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों आरोपित गत तीन साल से जेल में हैं। हलधरपुर थानाक्षेत्र की नेरूवाडीह निवासिनी वादिनी 06 सितंबर 2016 को अपने बच्चों के साथ अपने घर में सोई थी। रात 12 बजे मधुबन थानाक्षेत्र के धर्मपुर देवारा निवासी जयनाथ चौहान व बहराइच जनपद के मोतीपुर नानपारा क्षेत्र के साहपुर निवासी राजकुमार चौहान उसके घर में घुस कर बारी-बारी दुष्कर्म किए तथा शोर करने पर बच्चों के हत्या की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक व महिला आयोग में शिकायत की थी तथा तत्कालीन सीजेएम द्वारा उसके 156(3) के आवेदन पर 22 अक्टूबर 2016 को प्राथमिकी का आदेश दिया गया था। विचारण के दौरान एडीजीसी राजेश पांडेय ने कुल 12 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराकर अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित कराया। न्यायाधीश ने साक्ष्य की गहन समीक्षा व बचाव तथा अभियोजन पक्ष को सुनकर उक्त फैसला सुनाया।


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